सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी नाइटक्लब, बार, पब और डांस फ्लोर वाले मनोरंजन स्थलों के अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस संबंध में वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक स्थलों पर आग से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रोकथाम के लिए आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऑडिट प्रक्रिया समयबद्ध और कड़ाई से पूरी की जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
राज्य सरकार ने दोहराया कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

