हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की अनुबंध अवधि में विस्तार किया है। सरकार के अनुसार, इन कर्मचारियों का अनुबंध अब 31 मार्च, 2026 तक अथवा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कर्मियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी और भविष्य को लेकर उनकी अनिश्चितता कम होगी।
संबंधित विभागों को इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के इसका लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार के इस कदम को कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर स्थिरता और दक्षता आएगी।

