आम जनता को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं अन्य किसी भी श्रेणी के अमले द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की हड़ताल पर अगले 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आपातकालीन स्थिति और दैनिक उपचार सेवाओं का सुचारु संचालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने कहा कि वह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जायज मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

