हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन की समयसीमा बढ़ा दी है। जानें पूरी जानकारी।
हरियाणा में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार के इस निर्णय से उन कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से तय समय के भीतर सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अपना पंजीकरण या दस्तावेज सत्यापन पूरा नहीं कर पाए थे।
सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की डेडलाइन
सरकारी स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार, सेवा सुरक्षा योजना से जुड़े पंजीकरण, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए निर्धारित समय को आगे बढ़ाया गया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी संबंधित विभागों, मंडलायुक्तों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र अनुबंध कर्मचारियों के आवेदन प्रक्रिया संबंधी किसी परेशानी के कारण लंबित न रहें।
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तकनीकी दिक्कतों के कारण बढ़ाई गई समयसीमा
जानकारी के मुताबिक, कई विभागों में कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन डाटा अपलोड करने और सत्यापन के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं।
इसके अलावा कुछ पात्र कर्मचारी निर्धारित अवधि में अपना आवेदन या सत्यापन पूरा नहीं कर सके थे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए लंबित आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी करें।
58 साल तक सेवा सुरक्षा का प्रावधान
हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी में अधिक स्थिरता देने के उद्देश्य से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
बताया गया है कि पांच वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के साथ बेसिक वेतन में वृद्धि से जुड़े लाभ भी मिल सकते हैं।
पात्र कर्मचारियों को लाभ से वंचित न रहने देने के निर्देश
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को बढ़ाई गई समयसीमा के भीतर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का प्रयास है कि तकनीकी समस्या, दस्तावेजों की जांच में देरी या समयसीमा समाप्त होने के कारण कोई पात्र कर्मचारी सेवा सुरक्षा से जुड़े लाभ से वंचित न रह जाए।
इस फैसले से हरियाणा के उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

