गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि केस दायर किया है। जानें 2 करोड़ रुपये के हर्जाने और विवादित पोस्ट से जुड़ा पूरा मामला।
भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामले में अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के नाम शामिल हैं। भाटिया ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
याचिका में सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित पोस्ट और ग्राफिक्स पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है। विवाद एक कथित एआई-निर्मित ग्राफिक को लेकर सामने आया, जिसमें भाटिया के नाम से एक बयान जोड़े जाने का आरोप है।
किस पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद?
गौरव भाटिया की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, CJP से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ऐसा ग्राफिक प्रसारित किया गया जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर एक कथित बयान उनके नाम से दिखाया गया था।
बताया गया है कि ग्राफिक में भाटिया के नाम से स्वतंत्र भारद्वाज के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिखाई गई थी। भाटिया ने इस बयान से इनकार किया और कहा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। स्वतंत्र भारद्वाज पर CJP से जुड़े एक कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाए जाने के बाद यह विवाद सामने आया।
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सौरभ दास ने एक्स पर शेयर किया था ग्राफिक
मामले के अनुसार, CJP नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संबंधित ग्राफिक साझा किया था। इसके बाद गौरव भाटिया की ओर से पोस्ट हटाने और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई।
भाटिया ने कथित तौर पर इसके लिए 24 घंटे की समयसीमा दी थी। बाद में सौरभ दास ने संबंधित पोस्ट को हटा दिया। पोस्ट हटाने के बाद दास की ओर से सफाई दी गई कि साझा किया गया कंटेंट एआई की मदद से तैयार किया गया वीडियो/ग्राफिक था।
आशुतोष रांका पर भी लगाए गए आरोप
गौरव भाटिया की याचिका में CJP नेता आशुतोष रांका का नाम भी शामिल है। आरोप है कि रांका ने सौरभ दास के अकाउंट से साझा किए गए ग्राफिक को दोबारा पोस्ट किया और उसके साथ भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करने वाला कैप्शन जोड़ा।
भाटिया का कहना है कि इस तरह कथित तौर पर गलत और आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया पर और अधिक प्रसारित किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल मानहानि मामले में गौरव भाटिया ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य कथित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है। अब मामले में अदालत की ओर से आगे की कार्यवाही और संबंधित पक्षों का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
एआई से तैयार कंटेंट को लेकर बढ़ा विवाद
इस पूरे मामले में एआई-निर्मित सामग्री भी चर्चा के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर एआई की मदद से तैयार किए गए ग्राफिक्स और वीडियो के तेजी से प्रसार के बीच यह मामला इस बात को भी रेखांकित करता है कि किसी व्यक्ति के नाम से डिजिटल सामग्री साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना कितना जरूरी है। मानहानि मामले में अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।

