हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अप्रैल 2026 कर दी है, जिसके बाद सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर 15 जून तक जारी होंगे।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम 2025 के तहत अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा में एक महीने की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारी 15 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण कर सकेंगे।
पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे www.securedemployees.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
25 अप्रैल तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन
पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया 25 अप्रैल 2026 तक पूरी की जाएगी। इस दौरान विभागीय सेवा रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी।
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पात्र कर्मचारियों के लिए बनेंगे सुपरन्यूमैरेरी पद
सत्यापन के बाद वित्त विभाग द्वारा पात्र अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेरी पद सृजित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 15 मई 2026 तक पूरी की जाएगी।
15 जून तक जारी होंगे सेवा सुरक्षा ऑफर लेटर
सरकार के अनुसार, विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति प्रदान करने के बाद पात्र अनुबंध कर्मचारियों को 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर जारी करेंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से उन अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। समय-सीमा बढ़ने से अब अधिक कर्मचारी सेवा सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे।

