दिशा सालियान डेथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है। CBI FIR दर्ज कर मामले से जुड़े दस्तावेजों और आरोपों की जांच करेगी।
दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत का यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।
हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि जांच के दौरान ठोस सबूत सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।
CBI को तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने CBI को मामले में FIR दर्ज करने और दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस को केस से संबंधित सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के लिए कहा गया है।
अदालत ने जांच की निष्पक्षता को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट के मुताबिक, केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी या आरोपी नहीं माना जा सकता। किसी के खिलाफ कार्रवाई तभी होनी चाहिए जब जांच में पर्याप्त सामग्री या सबूत सामने आएं।
जांच में मामला नहीं बनने पर CBI देगी रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि CBI की जांच में किसी आपराधिक मामले के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो एजेंसी संबंधित अदालत के सामने अपनी समरी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
हालांकि, दिशा सालियान के पिता को ऐसी रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार रहेगा। इस तरह अंतिम निष्कर्ष जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा।
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8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था।
हालांकि, घटना के बाद से ही दिशा की मौत को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आया, जब कुछ समय बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई।
पिता ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से अदालत में दावा किया गया कि दिशा की मौत आत्महत्या नहीं थी और पूरे मामले की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए।
याचिका के दौरान उनके वकील की ओर से गंभीर आरोप भी लगाए गए। याचिका में दिशा के साथ कथित तौर पर अपराध होने और उसके बाद मामले से जुड़े सबूतों को प्रभावित किए जाने का दावा किया गया था। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अदालत द्वारा नहीं की गई है और अब CBI जांच के जरिए तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR की भी मांग
दिशा सालियान के पिता की याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता।
अब CBI की जांच में यह देखा जाएगा कि मामले से जुड़े आरोपों और घटनाक्रम के संबंध में कोई ठोस आपराधिक साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं।
CBI जांच से फिर बढ़ा मामले का महत्व
बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद दिशा सालियान डेथ केस की जांच नए चरण में प्रवेश कर गई है। CBI अब मुंबई पुलिस से संबंधित रिकॉर्ड हासिल कर मामले की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और पहले की जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करेगी।
फिलहाल मामले में किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दिशा सालियान की मौत के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और क्या इसमें किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि होती है।

