मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय 18,100 रुपये किया। वर्दी-धुलाई भत्ता बढ़ा, बाहर ड्यूटी पर 200 रुपये दैनिक भत्ता और अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने मानदेय, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और ड्यूटी से जुड़े भुगतान सहित कई सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेशभर में कार्यरत ग्रामीण सफाई कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
ये फैसले 29 मई 2026 को ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ हुई बैठक में उठाई गई मांगों के आधार पर लिए गए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जनवरी 2026 से बढ़ा मानदेय मिलेगा
सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के मासिक मानदेय में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक मानदेय 16,000 रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
इस अवधि की बकाया बढ़ी हुई राशि का भुगतान भी पात्र कर्मचारियों को किया जाएगा। यानी जिन कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उन्हें एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
हड़ताल अवधि का बकाया भी मिलेगा
अक्टूबर 2023 में हड़ताल के दौरान जिन पात्र ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय रोका गया था, उनके मामलों की आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाएगी। सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित कर्मियों को बकाया राशि जारी की जाएगी। इस सूची में ढांड के 48, फरुखनगर के 54, सिंहमा के 25 और निजामपुर के 15 ग्रामीण सफाई कर्मी शामिल हैं।
गांव से बाहर ड्यूटी पर मिलेगा 200 रुपये दैनिक भत्ता
सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों की बाहर की ड्यूटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। यदि किसी कर्मचारी को उसके गांव से बाहर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, तो उसे 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा। यह भुगतान संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी BDPO कार्यालय के पेटी कैश से किया जाएगा।
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वर्दी और धुलाई भत्ते में भी बढ़ोतरी
ग्रामीण सफाई कर्मियों के वार्षिक वर्दी भत्ते में भी इजाफा किया गया है। इसे 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसी तरह धुलाई भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये सालाना होगी।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को अनुकंपा नियुक्ति
ग्रामीण सफाई कर्मियों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मृतक कर्मचारी के परिवार को EPF और ESI से संबंधित मृत्यु दावा प्राप्त करने में भी BDPO कार्यालय मदद करेगा। इससे परिवार को जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी और निजी एजेंसियों के माध्यम से होने वाले संभावित आर्थिक शोषण को रोका जा सकेगा।
हर महीने 7 तारीख तक करना होगा मानदेय का भुगतान
सरकार ने मानदेय भुगतान को लेकर भी समयसीमा तय कर दी है। निर्देशों के अनुसार ग्रामीण सफाई कर्मियों को हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
यदि भुगतान में देरी होती है तो संबंधित स्तर पर 500 रुपये का जुर्माना देय होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण सफाई कर्मियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से ग्रामीण सफाई कर्मियों को मानदेय के साथ-साथ विभिन्न भत्तों और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि समय पर भुगतान, बेहतर सुविधाएं और परिवार को सुरक्षा देने वाले प्रावधान ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों को मजबूत करेंगे।

