हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को जारी किए सख्त निर्देश, 22 मई तक भरना होगा वार्षिक संपत्ति विवरण
चंडीगढ़, 6 मई 2026 — हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return-APR) समय पर दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 22 मई 2026 तक अपना विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देना जरूरी है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों के वार्षिक संपत्ति विवरण अभी तक जमा नहीं किए हैं, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित विवरण ऑनलाइन भरने होंगे। इसके लिए कर्मचारियों को राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल intrahry.gov.in का उपयोग करना होगा।
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निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक सचिव और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी समय पर अपना संपत्ति विवरण दाखिल करें। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
हरियाणा सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से संपत्ति विवरण दाखिल करने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेह शासन प्रणाली को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी में भी मदद मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो गई है। कर्मचारी घर बैठे पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति संबंधी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना वार्षिक संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करें, ताकि तकनीकी समस्याओं और देरी से बचा जा सके।

