उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 2, 9, 16 और 24 मार्च को पंचकूला में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच आयोजित करेगा, जहां 1 से 3 लाख रुपये तक के बिजली विवादों की सुनवाई होगी।
Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (यूएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए पंचकूला जोन में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की बैठकें 02, 09, 16 और 24 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया है।
निगम के प्रवक्ता के अनुसार, यह मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ता इन तिथियों पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे।
मंच के दौरान गलत बिजली बिल, दरों से संबंधित विवाद, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज संबंधी समस्याओं पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि, बिजली चोरी, दुरुपयोग तथा घातक या गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वित्तीय विवाद को मंच में प्रस्तुत करने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रति माह दावा की गई राशि या देय बिजली शुल्क—जो भी कम हो—जमा करवाना होगा। साथ ही, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में लंबित नहीं है।
यूएचबीवीएन का उद्देश्य ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ सुनिश्चित करना है और इसी दिशा में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। निगम ने उपभोक्ताओं से निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर अपनी शिकायतों का समाधान कराने की अपील की है।

