मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 और 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 लागू करने और सरकारी कॉलेजों में 1,158 पदों पर भर्ती सहित कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
आनंदपुर साहिब में बनेगी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी
कैबिनेट ने “श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी” की स्थापना के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने “पंजाब उद्योग क्रांति” पहल के तहत नई इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को भी हरी झंडी दी। इस नीति का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाना और आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्टार्टअप व अन्य उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।
सरकारी कॉलेजों में 1,158 पदों पर भर्ती
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन सहित कुल 1,158 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। यह भर्ती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) के माध्यम से यूजीसी नियम-2018 के अनुसार की जाएगी।
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शहीद होमगार्ड स्वयंसेवक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता
कैबिनेट ने पंजाब होम गार्ड्स के स्वयंसेवक अशोक कुमार के परिवार को विशेष मामले के रूप में 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) देने को मंजूरी दी। अशोक कुमार की ड्यूटी के दौरान गुरदासपुर में शहादत हो गई थी।
खेल कोटे की नीति में सुधार
सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नीति को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी। इसमें 75 प्रतिशत वेटेज खेल उपलब्धियों और 25 प्रतिशत वेटेज प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को दिया जाएगा।
स्वास्थ्य और फार्मासिस्ट भर्ती नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल सर्विस रूल्स-2016 में संशोधन करते हुए फार्मासिस्ट भर्ती के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी।
जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने की पहल
बैठक में पंजाब प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल-2026 को लागू करने का फैसला भी लिया गया, जो 130 साल पुराने प्रिज़न्स एक्ट-1894 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें
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क्रशर यूनिट्स और स्टॉकिस्ट से जुड़ा संशोधन बिल,
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मेडिसिटी पॉलिसी-2014 में संशोधन,
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GMADA के तहत स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉट आवंटन नीति,
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GLADA संपत्तियों की कीमतों का पुनर्निर्धारण,
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और सिविल सर्विस नियमों में संशोधन कर दिव्यांग आश्रित भाई-बहनों को फैमिली पेंशन का लाभ देना शामिल है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से पंजाब में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक ढांचे को नई मजबूती मिलेगी तथा राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

