हरियाणा ट्रिब्यूनल ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय व खर्च बचेगा।
हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ट्रिब्यूनल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब नागरिकों को अपनी अपील दायर करने के लिए ट्रिब्यूनल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस सिस्टम का उद्घाटन न्यायमूर्ति राजन गुप्ता द्वारा किया गया, जबकि इस अवसर पर अनुराग अग्रवाल, अमित खत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस पहल के तहत अब हरियाणा अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के अंतर्गत आने वाले मामलों में अपील प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। पहले जहां लोगों को अपनी अपील दाखिल करने के लिए स्वयं ट्रिब्यूनल कार्यालय जाना पड़ता था या वकीलों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होती थी, वहीं अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल आम नागरिकों का समय बचेगा, बल्कि उनके खर्च में भी कमी आएगी।
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सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस ऑनलाइन अपील प्रणाली से पारदर्शिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होंगी और उनकी निगरानी भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा, इस पहल से न्याय तक पहुंच अधिक सरल और सुलभ होगी, जिससे आम जनता को तेजी से राहत मिल सकेगी।
यह प्रणाली विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां जिला नगर योजनाकार द्वारा अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और प्रभावित व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने का अधिकार होता है। अब इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।
सरकार का मानना है कि तकनीक के उपयोग से सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और यही सोच इस नई प्रणाली के पीछे भी है। यह कदम हरियाणा को डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में और आगे ले जाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

