PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घर की रजिस्ट्री अब सिर्फ ₹1,000 में होगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ₹500-₹500 तय।
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के पात्र लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सरकार ने योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती की है। अब दोनों शुल्क ₹500-₹500 तय किए गए हैं।
₹1,000 में पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत PMAY-U 2.0 के पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर तक के मकान की कन्वेयंस डीड के लिए कुल ₹1,000 खर्च करने होंगे।
इसमें:
- स्टाम्प ड्यूटी: ₹500
- रजिस्ट्रेशन फीस: ₹500
- कुल शुल्क: ₹1,000
सरकार का यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए घर का मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार ने जारी किए दो अलग-अलग आदेश
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक, विभाग ने 10 अगस्त 2026 को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए थे। इन आदेशों को 13 अगस्त 2026 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
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पहला आदेश इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 के तहत जारी किया गया है। इसके तहत PMAY-U 2.0 के अंतर्गत आने वाले 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर ₹500 प्रति डीड कर दी गई है।
रजिस्ट्रेशन फीस भी हुई ₹500
दूसरे आदेश में रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, पात्र लाभार्थी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 60 वर्ग मीटर तक के घर की कन्वेयंस डीड के लिए ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करेगा। इस तरह पात्र लाभार्थियों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों में राहत मिलेगी।
किन लोगों को मिलेगा इस छूट का लाभ?
यह सुविधा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होगी। इसके अलावा मकान का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तक होना जरूरी है।
लाभ लेने के लिए निर्धारित लाभार्थी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी यह छूट हर मकान या हर व्यक्ति के लिए सामान्य रियायत नहीं है।
घर का सपना पूरा करने में मिलेगी मदद
हरियाणा सरकार के इस फैसले से PMAY-U 2.0 के तहत घर पाने वाले पात्र परिवारों पर रजिस्ट्री से जुड़ा आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का उद्देश्य किफायती आवास योजना के लाभार्थियों के लिए स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।

