पंचकूला में POSH Act 2013 और SHe-Box के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। डॉ. प्रियंका सोनी ने सुरक्षित कार्यस्थल पर जोर दिया।
महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा पंचकूला में POSH अधिनियम, 2013 और SHe-Box पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले कानूनी प्रावधानों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों एवं संबंधित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।
हर महिला को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार
महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रत्येक महिला को ऐसा कार्यस्थल मिलना चाहिए, जहां वह बिना किसी भय या दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण महिलाओं की भागीदारी तथा उनके सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि POSH Act 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके प्रावधानों की जानकारी अधिक से अधिक महिलाओं और संबंधित संस्थानों तक पहुंचाना आवश्यक है।
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लोकल कमेटी के माध्यम से शिकायत की सुविधा
कार्यक्रम के दौरान असंगठित क्षेत्र और घरेलू कामगार महिलाओं समेत उन महिलाओं के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था पर विशेष जानकारी दी गई, जो निर्धारित परिस्थितियों में जिला स्तर पर गठित लोकल कमेटी (Local Committee) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शिकायत की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और शिकायत के निपटारे से जुड़े जरूरी चरणों की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी महिला को शिकायत दर्ज कराने में अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
सुरक्षित एवं भयमुक्त कार्यस्थल हर महिला का अधिकार- डॉ. प्रियंका सोनी, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
पंचकूला में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा POSH अधिनियम, 2013 एवं SHe-Box पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 8, 2026
SHe-Box पोर्टल के उपयोग पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण
राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में SHe-Box पोर्टल के उपयोग को लेकर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि पोर्टल के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी स्थिति पर नजर रखने की प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जा सकती है।
डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को पोर्टल की कार्यप्रणाली की स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है।
जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य POSH कानून और SHe-Box व्यवस्था के बारे में जमीनी स्तर तक जागरूकता बढ़ाना तथा संबंधित अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करना रहा। डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि कानून तभी प्रभावी साबित होता है, जब उसके प्रावधानों की जानकारी लोगों तक पहुंचे और शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

