राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार के अनुसार इन संशोधित नियमों को “पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025” के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा चयन प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
मंत्रिमंडल ने कहा कि इन संशोधनों से युवाओं को सीधी भर्ती में बेहतर अवसर मिलेंगे और पुलिस विभाग में दक्ष, अनुशासित एवं योग्य मानव संसाधन की नियुक्ति संभव हो सकेगी। सरकार युवाओं के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


