हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने काजल को अयोग्य घोषित होने के बाद 16 फरवरी 2026 के चुनाव में निर्वाचित ज्योति को जिला परिषद पानीपत की अध्यक्ष अधिसूचित किया।
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त Devender Singh Kalyan ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला परिषद पानीपत की अध्यक्ष श्रीमती काजल को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद नई अधिसूचना जारी की है।
आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को हुए चुनाव में श्रीमती ज्योति को जिला परिषद, पानीपत का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अब उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद पर अधिसूचित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। अयोग्यता के निर्णय के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने नई अध्यक्ष के नाम की अधिसूचना जारी की।
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इस फैसले के बाद पानीपत जिला परिषद में नेतृत्व परिवर्तन आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नई अध्यक्ष जल्द ही पदभार ग्रहण कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी।
यह निर्णय स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

