CM भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने OTS स्कीम 2025 की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई, व्यापारियों को ब्याज-जुर्माने में 100% छूट और मूल टैक्स में राहत।
पंजाब सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम 2025 की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बताया कि व्यापारिक संगठनों और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। वर्ष के अंत में अनुपालन का दबाव अधिक होने के कारण कई करदाता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
📌 OTS स्कीम की प्रमुख विशेषताएं
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ब्याज और जुर्माने में 100% छूट
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मूल टैक्स में राहत:
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₹1 करोड़ तक: 50% छूट
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₹1 करोड़ से ₹25 करोड़ तक: 25% छूट
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₹25 करोड़ से अधिक: 10% छूट
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अब तक 6,300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि समय-सीमा बढ़ने से और अधिक करदाता इसका लाभ उठा सकेंगे।
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⚖️ डिफाल्टरों के खिलाफ सख्ती
वित्त मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 31 मार्च 2026 के बाद OTS का लाभ न लेने वाले बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त वसूली अभियान चलाया जाएगा। अब तक ₹91 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
🏛️ अन्य अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत 40 लाख परिवारों को गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक और तेल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य में नई सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड जारी करने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग देने वालों के लिए पारदर्शी इनामी नीति को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि OTS स्कीम 2025 का यह विस्तार व्यापारिक समुदाय को राहत देने और राजस्व वसूली को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

