हरियाणा की युद्ध विधवा सहायता योजना में आश्रित बेटियों की शादी के लिए ₹21,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा सरकार की ओर से युद्ध में शहीद हुए पूर्व सैनिकों की विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। “युद्ध विधवाओं की पूर्व सैनिकों की बेटियों को विवाह अनुदान” योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रत्येक पात्र बेटी की शादी के लिए ₹21,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना का संचालन हरियाणा सरकार के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध विधवाओं को उनकी आश्रित बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
योजना के तहत पात्र युद्ध विधवा को अपनी आश्रित बेटी के विवाह के लिए ₹21,000 की सहायता दी जाती है। एक विधवा अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है। इनमें प्रमुख हैं:
- आवेदक हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
- आवेदक युद्ध में मारे गए पूर्व सैनिक की विधवा होनी चाहिए।
- जिस बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी जा रही है, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक विधवा अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए अनुदान प्राप्त कर सकती है।
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ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन अन्त्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
- पहले पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं।
- यदि पहले से अकाउंट नहीं है, तो नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य सहित मांगी गई जानकारी भरें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त OTP से सत्यापन पूरा करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदक इन चरणों के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकता है:
- अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
- “सेवाओं के लिए आवेदन करें” विकल्प पर जाएं।
- “सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें” पर क्लिक करके संबंधित योजना खोजें।
- आवश्यक प्रपत्र या टेम्पलेट डाउनलोड कर उसे भरें और हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या दर्ज करें।
- परिवार का डेटा प्राप्त करने के बाद संबंधित लाभार्थी का नाम चुनें।
- OTP के माध्यम से परिवार के सदस्य का सत्यापन पूरा करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन का प्रीव्यू देखने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त आवेदन संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखना जरूरी है।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अन्त्योदय-सरल पोर्टल के स्टेटस सेक्शन में जाकर संबंधित विभाग, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करनी होगी। इससे आवेदक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देख सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- पूर्व सैनिक/विधवा का पूर्व सैनिक पहचान पत्र
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- पूर्व सैनिक की मूल एवं पूर्ण डिस्चार्ज बुक
- हरियाणा का अधिवास प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक बैंक पासबुक की प्रति
- आवेदक का फोटो पहचान पत्र
- PPO की प्रति
- सैन्य प्राधिकरण की ओर से जारी युद्ध हताहत रिपोर्ट
- आधार कार्ड
- बेटी की आयु प्रमाणित करने के लिए सत्यापित मैट्रिक प्रमाण पत्र
- विवाह का कार्ड
- आवश्यकता के अनुसार अन्य दस्तावेज
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी सही होने की जांच कर लें। बैंक खाता आधार से लिंक होना भी सुनिश्चित करें। आवेदन जमा करने के बाद संदर्भ संख्या संभालकर रखें, क्योंकि इसी के जरिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

