चंडीगढ़ दिव्यांग योजना में सहायक उपकरण खरीदने पर ₹40 हजार तक की सहायता मिल सकती है। जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन का तरीका।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान करने के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता योजना संचालित की जा रही है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली इस योजना का उद्देश्य पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण खरीदने में आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।
इस योजना की मदद से लाभार्थी ऐसे उपकरण खरीद सकते हैं, जो उनकी आवाजाही और दैनिक गतिविधियों को आसान बनाने में उपयोगी हों। इससे उन्हें अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने में सहायता मिल सकती है।
₹40 हजार तक की आर्थिक सहायता
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण या आवश्यक साधनों की खरीद की लागत का 100 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹40,000 की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। सहायता संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को कम से कम तीन वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निवासी होना जरूरी है।
आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। आवश्यक उपकरण की जरूरत को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत सरकारी चिकित्सा संस्थान की सिफारिश भी जरूरी हो सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ServicePlus पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। सबसे पहले आवेदक को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- ServicePlus पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर Register विकल्प चुनें।
- नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- पासवर्ड बनाएं और अपना राज्य चुनें।
- कैप्चा भरकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें।
- सफल पंजीकरण के बाद प्राप्त जानकारी को सुरक्षित रखें।
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ऐसे करें योजना के लिए आवेदन
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद Apply for Services विकल्प पर जाकर संबंधित योजना का चयन करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या या पावती को संभालकर रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आवेदन की स्थिति देखी जा सके।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
योजना के लिए आवेदन करते समय निर्धारित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां मांगी जा सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से:
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- पिछले तीन वर्षों का निवास प्रमाण
- वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली बिल जैसे पते के प्रमाण
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र/दिव्यांगता पहचान पत्र
- आय से संबंधित शपथ पत्र
- आवश्यक सहायक उपकरण के संबंध में चिकित्सा प्राधिकरण की सिफारिश
चिकित्सकीय सिफारिश सरकारी अस्पताल, PGIMER, GMCH या संबंधित सरकारी चिकित्सा प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जा सकती है।
योजना से दिव्यांगजनों को क्या फायदा होगा?
सहायक उपकरण मिलने से दिव्यांग व्यक्तियों को चलने-फिरने और रोजमर्रा के कई कार्यों को करने में सुविधा मिल सकती है। आर्थिक सहायता का उद्देश्य जरूरी उपकरणों की खरीद का वित्तीय बोझ कम करना और लाभार्थियों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।
आवेदन से पहले नियम जरूर जांचें
योजना के तहत सहायता राशि, पात्रता और दस्तावेजों से जुड़े नियम सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन के नवीनतम नियमों और संबंधित विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।

