हरदा में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत 8 स्मार्ट फिश पार्लर के लिए आवेदन आमंत्रित। पात्रता, जरूरी दस्तावेज, 50 हजार रुपये अंशदान और आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 जानें।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत हरदा नगर पालिका क्षेत्र में स्मार्ट फिश पार्लर के आवंटन के लिए स्थानीय मत्स्य विक्रेताओं से दोबारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य लोगों को ताजी और स्वच्छ मछली उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय मछली विक्रेताओं को व्यवसाय के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इच्छुक पात्र आवेदक 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
हरदा में 8 स्मार्ट फिश पार्लर का होगा आवंटन
मत्स्य विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अंतर्गत हरदा नगर पालिका क्षेत्र में कुल 8 स्मार्ट फिश पार्लर बनाए गए हैं। इनका आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
पार्लरों का वर्गवार वितरण इस प्रकार है:
- सामान्य वर्ग: 4 पार्लर
- अनुसूचित जाति वर्ग: 2 पार्लर
- अनुसूचित जनजाति वर्ग: 2 पार्लर
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और हरदा नगर पालिका क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है। मछली बेचने के व्यवसाय में पहले से जुड़े स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
स्मार्ट फिश पार्लर के लिए उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जाएगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों। आवेदन के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना और हरदा नगर पालिका क्षेत्र में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इसके अलावा, हरदा नगरपालिका क्षेत्र के मछली बाजार में पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से मछली बेचने के व्यवसाय में संलग्न होने का प्रमाण भी मांगा गया है।
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आवेदन के साथ जमा करने होंगे ये दस्तावेज
इच्छुक मत्स्य विक्रेताओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- हरदा नगर पालिका क्षेत्र में निवास का प्रमाण या समग्र आईडी।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- मत्स्य विक्रेता प्रमाण पत्र।
- हरदा नगरपालिका क्षेत्र के मछली बाजार में पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से मछली विक्रय करने का प्रमाण पत्र।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
स्मार्ट फिश पार्लर के लिए कितनी राशि देनी होगी?
चयनित मत्स्य विक्रेता को पार्लर के आवंटन के लिए निर्माण एजेंसी के पास 50,000 रुपये अंशदान राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करना होगा।
आवंटित स्मार्ट फिश पार्लर का मासिक किराया 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। आवंटन से संबंधित किसी भी विधिक विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
नगरपालिका हरदा करेगी आवंटन प्रक्रिया
स्मार्ट फिश पार्लर के हितग्राहियों का चयन और आवंटन नगर पालिका हरदा द्वारा अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान मत्स्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पूरी प्रक्रिया भोपाल स्थित संचालनालय मत्स्योद्योग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न होगी।
यदि समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र आवेदकों के चयन के लिए लॉटरी पद्धति अपनाई जाएगी।
27 अक्टूबर 2026 है आवेदन की अंतिम तिथि
हरदा में स्मार्ट फिश पार्लर लेने के इच्छुक स्थानीय मत्स्य विक्रेता 27 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय में आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्रता, दस्तावेजों और निर्धारित अंशदान संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करना आवश्यक है।
इस पहल से स्थानीय मछली विक्रेताओं को व्यवस्थित व्यवसाय का अवसर मिलने और उपभोक्ताओं तक ताजी व स्वच्छ मछली पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

