ABVKY योजना में नौकरी जाने पर पात्र ESIC कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलती है। जानें पात्रता, 90 दिन तक मिलने वाले लाभ और आवेदन की प्रक्रिया।
अचानक नौकरी छूटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) पात्र कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से संचालित की जाती है, जिसके तहत पात्र बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी की स्थिति में निर्धारित अवधि तक आर्थिक सहायता मिल सकती है।
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को औसत दैनिक आय के आधार पर बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। उपलब्ध नियमों के अनुसार यह सहायता अधिकतम 90 दिनों तक मिल सकती है।
क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का उद्देश्य ESIC के तहत बीमित ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता देना है, जिनकी नौकरी चली गई है। इस सहायता से कर्मचारी को नई नौकरी तलाशने के दौरान अपने परिवार के जरूरी खर्चों को संभालने में मदद मिल सकती है।
यह योजना 1 जुलाई 2018 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। दी गई जानकारी के अनुसार, योजना की अवधि को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाया गया है।
बेरोजगारी की स्थिति में कितनी मिलती है सहायता?
ABVKY के तहत पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी की अवधि के दौरान आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यह लाभ अधिकतम 90 दिनों के लिए उपलब्ध हो सकता है।
योजना का उद्देश्य नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को तत्काल आर्थिक राहत देना है, ताकि वह नई रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक दबाव को कुछ हद तक कम कर सके।
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ABVKY के लिए कौन है पात्र?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- कर्मचारी का ESIC के तहत बीमित होना जरूरी है।
- कर्मचारी ने बेरोजगार होने से पहले निर्धारित अवधि में बीमायोग्य रोजगार किया हो।
- संबंधित कर्मचारी ESIC में योगदान कर रहा हो।
- नौकरी का समाप्त होना कर्मचारी के कदाचार या गैरकानूनी गतिविधि के कारण नहीं होना चाहिए।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वयं नौकरी छोड़ने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
- पात्र बीमित कर्मचारी बेरोजगारी की स्थिति में योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
ABVKY के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
योजना का लाभ लेने के लिए अलग से नया सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कर्मचारी पहले से ESIC के तहत बीमित है और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो बेरोजगार होने की स्थिति में ABVKY के तहत लाभ के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ABVKY के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र कर्मचारी को ESIC की आधिकारिक ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करना होता है। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. ESIC की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले ESIC के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।
2. अपनी जानकारी से लॉगिन करें: बीमा नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
3. ABVKY विकल्प चुनें: पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित विकल्प के माध्यम से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का चयन करें।
4. AB-1 फॉर्म भरें: आवेदन के लिए निर्धारित AB-1 फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
5. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड आदि, उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।
6. आवेदन जमा करें: फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। जरूरत पड़ने पर आवेदन का प्रिंटआउट संबंधित ESIC शाखा में जमा करना पड़ सकता है।
आवेदन के बाद क्या होगा?
आवेदन जमा होने के बाद ESIC की ओर से उपलब्ध जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। पात्रता की पुष्टि होने के बाद योजना के तहत स्वीकृत आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।
नौकरी जाने के बाद कर्मचारियों के लिए उपयोगी योजना
अचानक रोजगार समाप्त होने पर नियमित आय बंद हो जाने से कर्मचारी और उसके परिवार के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ABVKY का उद्देश्य ऐसी स्थिति में पात्र ESIC बीमित कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

