राजस्थान में PMAY-U 2.0 के तहत 6,139 नए घरों को मंजूरी मिली है। पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
राजस्थान में पक्के मकान का सपना देख रहे शहरी परिवारों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 6,139 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन घरों का निर्माण लाभार्थी आधारित निर्माण यानी BLC श्रेणी के तहत किया जाएगा।
सरकार ने स्वीकृत आवासों के लिए कुल 153.47 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए कुल 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 61 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।
राजस्थान में 6,139 नए आवासों को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। इसी बैठक में BLC श्रेणी के तहत 6,139 नए आवासों को मंजूरी दी गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के उन 6,593 आवासों की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिनका निर्माण अभी शुरू नहीं हो पाया है। इन आवासों को लेकर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया।
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घर बनाने के लिए मिलती है 2.5 लाख रुपये की मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के BLC घटक के तहत पात्र परिवारों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी के पास आमतौर पर 30 से 45 वर्गमीटर भूमि होना जरूरी है। जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हो सकती है।
योजना के तहत बनने वाले मकान में कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल होना जरूरी है। पात्र लाभार्थी को घर निर्माण के लिए कुल 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 1 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं।
यह सहायता राशि निर्माण की प्रगति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
PMAY-U 2.0 के लिए कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए PMAY-U के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना से संबंधित आवेदन विकल्प का चयन करना होगा।
आवेदन के दौरान आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार से संबंधित विवरण और पात्रता से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।
समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि पात्र शहरी परिवारों को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि BLC और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप यानी AHP के तहत अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों को अन्य शहरी निकायों में भी लागू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक समय पर पहुंचाना है।
बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व एवं उपनिवेशन, वित्त और ऊर्जा विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मुख्य नगर नियोजक तथा रुडसिको के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

