मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यूपी के किसानों को 6% ब्याज पर ₹6 लाख तक का कृषि लोन मिल सकता है। जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।
उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती-किसानी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कृषि ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है। इससे किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है।
खेती में बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों पर खर्च बढ़ने के कारण किसानों को अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाली योजनाएं किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से जुड़ी प्रमुख जानकारी, पात्रता की शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है?
दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की। इस योजना के लिए सरकार ने 38 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान बताया है। इसके अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का उद्देश्य किसानों को महंगे कर्ज पर निर्भरता कम करने में सहायता देना और खेती के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
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6 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ₹6 लाख तक का लोन
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का कृषि ऋण 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिलने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सामान्यतः 11 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाले ऋण की तुलना में यह दर कम रखी गई है।
राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। हालांकि, ऋण की वास्तविक स्वीकृति, अवधि और वितरण संबंधित बैंक तथा योजना के लागू नियमों के अधीन होंगे।
किसानों के लिए आसान होगा रियायती कृषि ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर ₹6 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। https://t.co/fe6TZJ286s
— Kisan Kalyan Mission UP (@KisanKalyanUP) October 12, 2026
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है।
- किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
- आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने से पहले संबंधित बैंक या कृषि विभाग से पात्रता के नवीनतम नियमों की पुष्टि करना उचित रहेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में आवेदन करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाते का विवरण
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
इसके अतिरिक्त, बैंक या संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। किसान आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:
- योजना के आधिकारिक पोर्टल की उपलब्धता और सही लिंक की पुष्टि करें।
- पोर्टल पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने पर पंजीकरण करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, बैंक और कृषि भूमि संबंधी जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- आवेदन संख्या या पावती को सुरक्षित रखें, ताकि बाद में आवेदन की स्थिति जांची जा सके।
यदि किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो वे नजदीकी बैंक शाखा या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करके आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

