Saturday, September 21

Kejriwal Bail

Kejriwal Bail: देश की राजधानी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई, एक कथित शराब घोटाला मामले में। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्‍यमंत्री  Kejriwal Bail याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की है। CBI ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। ASG एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखा, जबकि केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को  ‘इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट बताया। CBI ने अंततः सिंघवी के इन दो शब्दों का काट नहीं ढूंढ़ सकी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले दिल्ली पुलिस ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा था। इस मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई ने भ्रष्‍टाचार के मामले में अरेस्‍ट कर लिया था, इससे पहले कि वे जेल से बाहर आते। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मजबूत बहस की। सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को न्यायालय तक बताया था। हालाँकि, सीबीआई ने उनकी इस बात पर कड़ी आपत्ति भी व्यक्त की।

CBI का सिंघवी इंश्‍यारेंस अरेस्‍ट पर जवाब

Abhishek Manu Singhvi ने ED मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने पर तीव्र विरोध प्रकट किया था। सिंघवी ने दलील देते हुए सीबीआई की कार्रवाई को इंश्‍यारेंस अरेस्‍ट बताया। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, इसलिए यह इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट है। सीबीआई के वकील ने सिंघवी की इस बात का तीव्र विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि सिंघवी ने अपनी तरफ से ये शब्द बनाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज् जल भुइयां ने मिलकर केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस उज् जल भुइयां ने अपना निर्णय अलग से लिखा भी था। उन् होंने इसमें सीबीआई को घेरते हुए कहा कि प्रीमियर जांच एजेंसी को एक स्वतंत्र तोते (अनकेज्‍ड पैरट) की तरह दिखना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि सीबीआई को पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए।

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