सीहोर में गुणवत्ता जांच के दौरान अमानक कीटनाशक मिलने पर बैच USX294 के क्रय-विक्रय और स्थानांतरण पर कृषि विभाग ने तत्काल प्रतिबंध लगाया।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच के दौरान एक उत्पाद का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने संबंधित कीटनाशक के क्रय-विक्रय और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई खरीफ सीजन 2026 के दौरान की गई गुणवत्ता जांच के आधार पर हुई है।
कृषि विभाग के इस आदेश के बाद संबंधित कीटनाशक के प्रतिबंधित बैच की बिक्री और स्थानांतरण जिले में नहीं किया जा सकेगा।
प्रयोगशाला जांच में अमानक मिला कीटनाशक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स श्रीराम कृषि सेवा केंद्र, खमखेड़ा से कार्बेन्डाजिम 12 प्रतिशत + मैंकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी कीटनाशक का नमूना लिया गया था। इस नमूने को परीक्षण के लिए कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर भेजा गया।
प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट में नमूना निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद कृषि विभाग ने संबंधित उत्पाद के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
also read: उमरेठ में एमपी एग्रो के खाद वितरण केंद्र की शुरुआत, किसानों को मिलेगी…
साफेक्स केमिकल्स के बैच नंबर USX294 पर प्रतिबंध
कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित कीटनाशक का निर्माता साफेक्स केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है। उत्पाद की पहचान बैच नंबर USX294 के रूप में की गई है।
कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 17 एवं 18 के उल्लंघन के आधार पर इस बैच के कीटनाशक के क्रय-विक्रय और स्थानांतरण पर सीहोर जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले में प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सीहोर ने प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य जिले में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कृषि आदानों की गुणवत्ता पर निगरानी बनाए रखना है।
किसानों और कीटनाशक विक्रेताओं को संबंधित बैच के उत्पाद के संबंध में विभागीय आदेश का पालन करना होगा। प्रतिबंधित बैच की खरीद, बिक्री या स्थानांतरण से संबंधित जानकारी के लिए किसान और विक्रेता कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

