RPF प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों के बच्चों को ₹2,500 से ₹3,000 मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। जानें पात्रता, कोर्स और आवेदन प्रक्रिया।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) संचालित की जाती है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि तक हर महीने छात्रवृत्ति दी जाती है।
यह योजना पूर्व और वर्तमान RPF/RPSF कर्मियों तथा निर्धारित श्रेणी की विधवाओं के आश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, कानून, शिक्षा और अन्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना?
RPF के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2005 को की गई थी। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2008-09 से RPF के लिए इस योजना को लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य RPF/RPSF कर्मियों के आश्रित बच्चों को उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
कितने विद्यार्थियों को मिलती है छात्रवृत्ति?
योजना के तहत एक शैक्षणिक सत्र में कुल 150 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। इनमें 75 छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उपलब्ध छात्रवृत्तियों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और RPSF के बीच निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाता है।
छात्रवृत्ति के तहत कितनी राशि मिलती है?
योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को मासिक आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्रों के लिए: ₹2,500 प्रति माह
- छात्राओं के लिए: ₹3,000 प्रति माह
- अवधि: संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार 2 से 5 वर्ष तक
नई श्रेणी के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री की ओर से उपयुक्त भाषा में व्यक्तिगत पत्र दिए जाने का भी प्रावधान है।
छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित मंजूरी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
RPF PM Scholarship Scheme के लिए मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- पूर्व या सेवारत RPF/RPSF कर्मियों के आश्रित बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
- निर्धारित श्रेणी के दिवंगत कर्मियों की विधवाओं के बच्चे भी पात्र हो सकते हैं।
- विद्यार्थी का नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश होना जरूरी है।
- संबंधित प्रवेश योग्यता में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है।
- एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को योजना का लाभ दिया जा सकता है।
- विद्यार्थी का संस्थान/विश्वविद्यालय संबंधित AISHE प्रावधानों के तहत पात्र होना चाहिए।
- विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए PMSS का लाभ नहीं दिया जाता।
- योजना का लाभ केवल एक पाठ्यक्रम के लिए लिया जा सकता है।
किन कोर्स के लिए मिल सकती है छात्रवृत्ति?
PMSS के अंतर्गत विभिन्न मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से BE, BTech, MBBS, BDS, B.Ed., BBA, BCA, B.Pharm, MBA, MCA और पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रम शामिल हैं। पाठ्यक्रम और संस्थान का संबंधित नियामक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश योग्यता अलग हो सकती है। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं:
- MBBS और समकक्ष मेडिकल कोर्स: 12वीं
- BE/BTech: 12वीं या पात्र डिप्लोमा, जैसा लागू हो
- BBA/BCA/BSc Agriculture आदि: 12वीं
- MBA/B.Ed./MCA: स्नातक
- BA LLB/BBA LLB/BSc LLB/BCom LLB: 12वीं
प्रारंभिक छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए संबंधित प्रवेश योग्यता में सामान्यतः कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता बताई गई है।
आवेदन अधिक होने पर कैसे होगा चयन?
यदि उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो निर्धारित प्राथमिकता क्रम के आधार पर उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है।
पहली प्राथमिकता: ऐसे RPF/RPSF कर्मियों के आश्रित बच्चे या विधवाएं, जिनकी मृत्यु रेलवे संपत्ति, यात्रियों या यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा के दौरान आतंकवादियों/अपराधियों से मुठभेड़ या चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई हो।
दूसरी प्राथमिकता: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पूर्व RPF/RPSF कर्मियों के आश्रित बच्चे या विधवाएं।
तीसरी प्राथमिकता: सेवानिवृत्त RPF/RPSF कर्मचारियों के आश्रित बच्चे।
चौथी प्राथमिकता: वर्तमान में सेवा दे रहे RPF/RPSF कर्मचारियों के आश्रित बच्चे।
PMSS के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
- National Scholarship Portal पर जाएं।
- केंद्रीय योजनाओं में Ministry of Railways से संबंधित योजना चुनें।
- नए आवेदक पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद प्राप्त छात्र पंजीकरण आईडी से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए गए आवेदनों को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।
छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलेगी?
चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) व्यवस्था के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग किया जाता है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
नए आवेदकों के लिए
आवेदक की श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें प्रमुख हैं:
- सेवा प्रमाण पत्र
- PPO/डिस्चार्ज प्रमाणपत्र या संबंधित सेवा दस्तावेज
- 10+2, डिप्लोमा या स्नातक की मार्कशीट
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
नवीनीकरण आवेदकों के लिए
- नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- पिछली कक्षा/वर्ष की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड
- निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
आवेदन करने से पहले विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कॉलेज या विश्वविद्यालय संबंधित पात्रता मानकों को पूरा करता है। साथ ही बैंक खाते की जानकारी, आधार विवरण और शैक्षणिक दस्तावेज सही होने चाहिए।
RPF PMSS का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को योजना की निर्धारित शर्तों और सत्यापन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। आवेदन से पहले नवीनतम दिशा-निर्देशों को National Scholarship Portal और संबंधित आधिकारिक विभागीय जानकारी से जरूर जांच लें।

