एमपी में किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान मिलेगा। रीपर, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरणों के लिए 13 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करें।
मध्य प्रदेश में खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की लागत कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है।
इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक किसान 13 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र किसानों के चयन के लिए 14 अक्टूबर 2026 को लॉटरी निकाली जाएगी।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
बुरहानपुर के सहायक कृषि यंत्री योगेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार, इस योजना के तहत कई प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
- स्वचलित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर-बूम टाइप
- स्वचलित रीपर
- ट्रैक्टर चालित रीपर
- शुगरकेन रेटून मैनेजर
- रिजर
- ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर
इन कृषि यंत्रों की खरीद पर पात्र किसानों को शासन के नियमानुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
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आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट जरूरी
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करते समय किसानों को निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत करना होगा। यह ड्राफ्ट “सहायक कृषि यंत्री, बुरहानपुर” के नाम से बनवाना होगा और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैंक ड्राफ्ट की राशि निर्धारित रकम से कम होने पर आवेदन को अमान्य माना जा सकता है। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट आवेदक किसान के नाम से ही तैयार होना चाहिए।
13 अक्टूबर है आवेदन की अंतिम तारीख
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को 13 अक्टूबर 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर 14 अक्टूबर को लॉटरी प्रक्रिया के जरिए चयन किया जाएगा।
किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और बैंक ड्राफ्ट से संबंधित सभी नियमों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि आवेदन में किसी तरह की कमी के कारण वह निरस्त न हो।
आधुनिक कृषि उपकरणों से घटेगी लागत
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराना है। रीपर, स्प्रेयर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से खेती के काम में समय और श्रम की बचत हो सकती है।
ऐसे में पात्र किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करके कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं।

