MCD की ‘सुनियो 2.0’ योजना में पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत मिलेगी। जानें पात्रता, भुगतान नियम, अंतिम तारीख और ब्याज-जुर्माने से जुड़ी पूरी जानकारी।
दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का पुराना बकाया चुकाने वाले संपत्ति मालिकों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राहत की योजना शुरू की है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘सुनियो 2.0 – वन प्लस सेवन’ प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र करदाताओं को निर्धारित अवधि का मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर पुराने बकाये से जुड़ी ब्याज और जुर्माने की देनदारी से राहत मिल सकती है।
यह योजना 29 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। संपत्ति मालिकों को योजना का लाभ लेने के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
किन वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा?
MCD की योजना के अनुसार, करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के साथ पिछले सात वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक का मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा।
इस तरह कुल आठ वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 से 2026-27 तक की निर्धारित मूल टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद 2019-20 से पहले की अवधि के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर योजना की शर्तों के अनुसार राहत दी जा सकती है।
पुराने बकाये पर ब्याज और जुर्माने में राहत
योजना की प्रमुख विशेषता पुराने प्रॉपर्टी टैक्स बकाये से जुड़ी अतिरिक्त देनदारी में राहत है। पात्र करदाता निर्धारित आठ वर्षों की मूल टैक्स राशि जमा करने के बाद 2019-20 से पहले की अवधि के बकाये तथा उस पर लागू ब्याज और जुर्माने से योजना के नियमों के अनुसार राहत प्राप्त कर सकते हैं।
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5 लाख रुपये या उससे ज्यादा बकाये वालों को भी सुविधा
जिन करदाताओं की कुल प्रॉपर्टी टैक्स देनदारी 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए MCD ने आंशिक भुगतान की सुविधा भी रखी है। पात्र संपत्ति मालिक योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार बकाया राशि को बराबर किस्तों में चुका सकते हैं।
इस सुविधा से बड़ी टैक्स देनदारी वाले संपत्ति मालिकों को एक साथ पूरी रकम जमा करने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान करने का विकल्प मिल सकता है।
गलत प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट को सुधारने का मौका
MCD ने करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट में हुई गलतियों को ठीक कराने की सुविधा भी दी है। इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत दो महीने के भीतर या योजना की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इससे उन संपत्ति मालिकों को राहत मिल सकती है जिन्हें लगता है कि उनकी संपत्ति का टैक्स आकलन सही तरीके से नहीं हुआ है।
कोर्ट में लंबित मामलों वाले करदाता भी ले सकते हैं लाभ
जिन प्रॉपर्टी टैक्स मामलों में न्यायालय में मुकदमा लंबित है, वे करदाता भी योजना का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। संबंधित करदाता को आवश्यक अंडरटेकिंग जमा करने के साथ लंबित मुकदमे को वापस लेना होगा।
MCD ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
MCD ने योजना से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए करदाताओं के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर +91-7065064988 जारी किया है।
इसके अलावा, अधिक से अधिक संपत्ति मालिकों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए MCD के जोनल कार्यालयों की ओर से टैक्सपेयर फैसिलिटेशन कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है।
31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा मौका
MCD की ‘सुनियो 2.0 – वन प्लस सेवन’ योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। मेयर प्रवेश वाही ने संपत्ति मालिकों और करदाताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाये का निपटारा करने की अपील की है।
करदाताओं को भुगतान या आवेदन करने से पहले योजना की मौजूदा शर्तों और अपनी पात्रता की आधिकारिक जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए।

