हरियाणा सरकार ने ‘एकमुश्त निपटान योजना-2026’ लागू की। 1 जून से 28 सितंबर 2026 तक व्यापारी वर्ग के लंबित टैक्स मामलों का निपटान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में लंबे समय से लंबित टैक्स मामलों के समाधान के लिए सरकार ने ‘एकमुश्त निपटान योजना-2026’ को आधिकारिक रूप से लागू करने का फैसला किया है।
इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों के पुराने टैक्स विवादों का स्थाई और तेज़ समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
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1 जून 2026 से लागू होगी योजना
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह विशेष राहत योजना 1 जून 2026 से शुरू होकर 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान व्यापारी अपने लंबित टैक्स मामलों का निपटान एकमुश्त योजना के तहत कर सकेंगे। इस पहल से हजारों व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से टैक्स विवादों में फंसे हुए थे।
हरियाणा सरकार ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
प्रदेश के व्यापारियों के लंबे समय से लंबित पड़े टैक्स मामलों के स्थाई और त्वरित निपटान के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर ‘एकमुश्त निपटान योजना-2026’ को लागू करने का निर्णय लिया…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 2, 2026
टैक्स विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह योजना प्रदेश में टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और व्यापारियों को कानूनी जटिलताओं से राहत देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व संग्रहण में भी पारदर्शिता और तेजी आएगी।
व्यापारिक माहौल को मिलेगा बढ़ावा
‘एकमुश्त निपटान योजना-2026’ लागू होने से व्यापारिक माहौल में सुधार आने की संभावना है। इससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के व्यापारियों को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

