CBDT ने AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 21 अक्टूबर और ITR दाखिल करने की तारीख 21 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है।
CBDT Tax Audit Deadline: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट से जुड़ी समयसीमा बढ़ा दी है। इस फैसले से उन कंपनियों, कारोबारियों और अन्य करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा, जिनके खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट कराना जरूरी है।
CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया है। वहीं, ऑडिट वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की नई डेडलाइन
आयकर विभाग के मुताबिक, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की पहले निर्धारित अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 थी। अब करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को इसे दाखिल करने के लिए 21 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है।
इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य संबंधित पेशेवरों को खातों की जांच, जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन और वित्तीय आंकड़ों के मिलान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
ITR दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ी
CBDT ने उन करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की तारीख में भी बदलाव किया है, जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत खातों का ऑडिट अनिवार्य है।
पहले ऐसे करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। अब इसमें 21 दिनों की बढ़ोतरी करते हुए नई डेडलाइन 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
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टैक्स प्रोफेशनल्स को क्यों चाहिए था अतिरिक्त समय?
टैक्स ऑडिट से जुड़े काम में वित्तीय रिकॉर्ड की जांच, अलग-अलग दस्तावेजों का मिलान, जरूरी खुलासों की पुष्टि और टैक्स संबंधी जानकारी को अंतिम रूप देना शामिल होता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों और टैक्स प्रोफेशनल्स की ओर से CBDT से समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में ऑडिट मामलों के कारण निर्धारित समय में सभी प्रक्रियाएं पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था।
करदाताओं को क्या करना होगा?
नई समयसीमा मिलने के बावजूद करदाताओं को ऑडिट और ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को आखिरी तारीख तक टालने से बचना चाहिए। संबंधित वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड को समय पर तैयार करके अपने टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जरूरी जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण रहेगा।
नई समयसीमा एक नजर में
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट: 21 अक्टूबर 2026
ऑडिट वाले करदाताओं की ITR डेडलाइन: 21 नवंबर 2026
पहली ऑडिट रिपोर्ट डेडलाइन: 30 सितंबर 2026
पहली ITR डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2026
लागू वर्ष: आकलन वर्ष 2026-27
CBDT के इस फैसले से ऑडिट वाले करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को अपनी अनुपालन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

