Friday, May 17

साइलेंस पीरियड में थम जाएगा प्रचार-प्रसार

सभा आदि नहीं हो सकेंगे आयोजित, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई, निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों पर रहेगी नजर

चूरू, 16 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि 17 अप्रैल को सांय 6 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) से आरंभ होकर 19 अप्रैल को सांय 6 बजे तक (मतदान समाप्ति) की अवधि के दौरान साइलेंस पीरियड रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अनुसार इस कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न सम्मिलित होगा व न ही उसे संबोधित करेगा।

इसी क्रम में चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन संबंधी बात से तात्पर्य है कि कोई ऎसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

उन्होंने बताया कि उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इसी के साथ कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता।

सत्यानी ने बताया कि निर्देशानुसार राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त अभ्यर्थी से भिन्न राजनैतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हैं, तो वह मताधिकार का उपयोग करने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों कर पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी व सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने, इसके लिए चौक पोस्ट स्थापित करने इत्यादि की कार्यवाही करेंगे।

source: https://dipr.rajasthan.gov.in

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