ED के अधिकारियों से पूछताछ पर रोक का आदेश, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला!

आज झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई हुई|

सुनवाई के दौरान ED के अधिकारियों ने अदालत को बताया किरांची की गोंदा पुलिस लगातार ED के अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है| इसलिए जांच की जिम्मेदारी CBI या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दी जानी चाहिए| सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया|

कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया नोटिस और मांगा जवाब
कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया नोटिस और मांगा जवाब

 

लोक सभा चुनाव की गहमागहमी के बीच पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया| आज झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई हुई| हालांकि, ED की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नोटिस लेकर जवाब मांगा| पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है| एफआईआर को लेकर ED ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और एफआईआर सीबीआई और अन्य स्वतंत्र एजेंसियों ने दर्ज की है. जांच प्राधिकारी से जांच का अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान ED के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रांची की गोंदा पुलिस लगातार ED के अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है| इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दी जानी चाहिए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया| इसके अलावा, यह भी आदेश दिया गया है कि गोंदा पुलिस अगले आदेश तक धारा 41ए के तहत ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई भी कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बादरखी गयी है|

शिकायत कब की गई थी दर्ज

हालांकि, ED ने मामले को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज यह शिकायत ईडी द्वारा दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर छापेमारी के बाद दर्ज की गई थी। हेमंत सोरेन का आरोप था कि उनके दिल्ली स्थित घर की तलाशी उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के इरादे से की गई थी।


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