Thursday, May 16

उच्चतम न्यायालय सोमवार को Delhi CM अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता  इस मामले की सुनवाई करेगी।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

शीर्ष अदालत में एक अपील दायर करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी “बाहरी विचारों से प्रेरित” थी।
अपील में कहा गया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव चक्र के बीच में, विशेष रूप से 2024 में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद, “प्रेरित तरीके” से गिरफ्तार किया गया था।

9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की उनकी याचिका को खारिज कर दिया और आसन्न लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि छह महीने में ईडी के नौ समन में केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करती है, यह सुझाव देते हुए कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग का एक अपरिहार्य परिणाम था।

उच्चतम न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री की अपील में कहा गया है कि यह केजरीवाल की स्वतंत्रता में अवैध कटौती का मुद्दा है।

अपील में आगे कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों” और “फेडरेलिज्म ” पर आधारित “लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला” है, जो दोनों संविधान के मूल ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं।

Delhi CM को जेल से रिहा करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि ईडी ने “निहित स्वार्थों द्वारा अपनी प्रक्रिया का उपयोग और दुरुपयोग करने की अनुमति दी है” न केवल राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के लिए दमन के साधन के रूप में 2024 के आम चुनाव में ऐसे निहित स्वार्थों के साथ-साथ “उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को धूमिल करने के लिए”।

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