“काजोल की बड़ी कानूनी जीत! दिल्ली हाईकोर्ट ने नाम, चेहरा और आवाज़ के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक, डीपफेक पर भी सख्त एक्शन”
अभिनेत्री काजोल को दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश मिला।
कोर्ट ने काजोल के नाम, तस्वीर, आवाज़ और पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाई।
जस्टिस ज्योति सिंह ने बिना अनुमति किसी भी तरह के मर्चेंडाइज या डिजिटल कंटेंट पर बैन लगाया।
आदेश में AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए फर्जी वीडियो/तस्वीर बनाने पर भी सख्त पाबंदी।
काजोल उन सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हुईं जिन्होंने अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहले कई सितारों के पक्ष में ऐसे ही आदेश दे चुका है।
सिंगर जुबिन नौटियाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, हालांकि उस पर अभी फैसला नहीं आया है।
कोर्ट ने साफ किया कि काजोल की पहचान से जुड़ा कोई भी कंटेंट बिना लिखित अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
वर्कफ्रंट की बात करें तो काजोल हाल ही में ‘सरज़मीन’ (2025) और उससे पहले ‘मां’ (2025) में नजर आई थीं।