इंश्योरेंस कंपनी ने सही क्लेम रिजेक्ट कर दिया है? इन तरीको से शिकायत करें

By: Bharti

कई बार समय पर प्रीमियम भरने के बावजूद बीमा कंपनी  सही क्लेम रिजेक्ट कर देती है।  ऐसा होने पर आप बीमा कंपनी के खिलाफ इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं।

आप भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्लेम रिजेक्शन के संबंध में बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। बशर्ते क्लेम रिजेक्ट किए हुए एक साल से कम समय हुआ हो।

लोकपाल के पास शिकायत ऑनलाइन या फिर कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन दर्ज कर सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। लेकिन यह शिकायत क्लेम अमाउंट के हिसाब से की जाती है।

अगर क्लेम राशि 20 लाख रुपए तक है तो DCDRF में शिकायत करें। अगर इससे ज्यादा या  एक करोड़ तक है तो SCDRC में शिकायत की जा सकती है।

कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ईदाखिल वेबसाइट जाएं। ऑफलाइन दर्ज करने के लिए कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना होता है।