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    Supreme Court की संविधान पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय: SC-ST क्षेत्र में अतिरिक्त आरक्षण का रास्ता साफ

    Supreme Court ने फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण किया जा सकता है:

    Supreme Court Judgement on Reservation: राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब-कैटेगरी बना सकती हैं। आज Supreme Court की संविधान पीठ ने बहुमत से यह निर्णय लिया। 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में पांच जजों के फैसले को संविधान पीठ ने पलट दिया है। Supreme Court ने उस निर्णय से कहा कि SC/ST में सब-कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती।

    “सब-कैटिगराइजेशन के माध्यम से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं”

    Supreme Court  ने  SC/ST श्रेणियों में उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 6-1 बहुमत से निर्णय सुनाया। शेष जजों से असहमति जताते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी ने आदेश पारित किया। सीजेआई ने कहा, “हमने ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। क्योंकि उपवर्गों को सूची से बाहर नहीं रखा गया है, उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।’

    सीजेआई ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, “वर्गों से अनुसूचित जातियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड से ही पता चलता है कि वर्गों के भीतर विविधता है।”उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य को किसी जाति को  उप-वर्गीकृत दर्जा देने से रोकता है। Supreme Court ने फैसला दिया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण का आधार मात्रात्मक और दिखाई देने वाले आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, इसलिए वह अपनी इच्छा से नहीं कर सकता।

    किसी एक श्रेणी को पूरी तरह से आरक्षण नहीं

    जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि  SC/ST श्रेणियों को सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसे जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उपवर्गीकरण होता है। जस्टिस गवई ने फैसले में कहा कि राज्य उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय सिर्फ एक उपवर्ग को पूरी तरह से आरक्षण नहीं दे सकता।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अर्थ

    Supreme Court  ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी है। यानी इनके दायरे में आने वाली जातियों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकेगा। चुनिंदा कैटेगरी की जातियों को निर्धारित सीमा के भीतर अधिक आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए, किसी राज्य में 150 जातियां Supreme Court के दायरे में आती हैं. राज्य सरकार चाहे तो इनकी अलग-अलग कैटेगरी बनाकर उन्हें आरक्षण में वेटेज दे सकती है.


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