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  • Punjab यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को मंजूरी नहीं मिली, राष्ट्रपति ने  बिल भेजा वापस !

    Punjab यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को मंजूरी नहीं मिली, राष्ट्रपति ने बिल भेजा वापस !

    Punjab यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को नहीं मिली मंजूरी:

    Punjab News: राष्ट्रपति ने Punjab यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) बिल, 2023 को बिना मंजूरी के राज्य सरकार को लौटा दिया है। बिल के तहत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शक्तियां राज्यपाल से मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। अब बिल वापस होने से राज्यपाल यूनिवर्सिटी के कुलपति बने रहेंगे. पंजाब विधानसभा ने पिछले साल 21 जून को सर्वसम्मति से बिल पारित किया था। बिल का उद्देश्य 12 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शक्तियों को राज्यपाल से मुख्यमंत्री को हस्तांतरित करना है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह यह विधेयक पंजाब राजभवन को लौटा दिया था।

    राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे गए तीन बिल में से उपरोक्त बिल वापस आ गया है. पंजाब के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत Punjab विधानसभा द्वारा पारित 3 बिलों को भारत के राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने 3 बिल ‘पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट (संशोधन) बिल 2023’, ‘पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल’ और ‘सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल’ राष्ट्रपति को भेजा।

    Punjab यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक 2023 अब उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास वापस आ गया है और इसकी मंजूरी से राज्यपाल की शक्तियां कम हो जाएंगी। राज्यपाल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में काम करना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि ये बिल काफी समय से लंबित हैं, क्योंकि राज्यपाल ने जून 2023 के सत्र को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जून 2023 सत्र को संवैधानिक घोषित कर दिया और राज्यपाल से सत्र के दौरान पारित विधेयकों पर निर्णय लेने को कहा। बाद में राज्यपाल ने पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा सुरक्षा) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी।

    गौरतलब है कि 2023 में Punjab कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के प्रिंसिपलों की नियुक्ति को लेकर पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हुआ था। बाद में यह बिल पंजाब विधानसभा से पारित हो गया। सदन में पारित बिल के लिए सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी एक्ट 1961, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एक्ट 1969, गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2019, गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब एक्ट 2020, आईकेगुजराल पंजाब टेक्निकल पेश किया है।


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