Supreme Court News: आप हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं?… हरियाणा पर सख्ती दिखाई और कहा:
Supreme Court ने Punjab और Haryana हाई कोर्ट के जमीनी सीमाएं खोलने के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाईवे पर ट्रैफिक कैसे रोक सकती है? कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक को नियंत्रित करना राज्य सरकार का काम है. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें.
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं। सरकार का काम उन्हें खाना और अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है. कोर्ट ने कहा कि किसान आएंगे, नारे लगाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे.
दरअसल, उन्होंने यह टिप्पणी किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ Haryana सरकार की याचिका पर Supreme Court में सुनवाई के दौरान की. Supreme Court ने Punjab-Haryana हाई कोर्ट द्वारा जारी न्यायिक जांच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी.
आपको बता दें कि Punjab एवं Haryana हाईकोर्ट ने दो दिन पहले शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया था. हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया. अदालत ने Punjab और Haryana राज्यों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत की जांच के लिए एक पैनल गठित करने की भी मांग की।
Haryana सरकार ने SIT गठित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Haryana और Punjab सरकार से सीमाएं खोलने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा.
Punjab और Haryana के शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान पिछले पांच महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ मांगों को लेकर पंजाब के किसानों ने इस साल 10 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था. किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारियों ने वहां अवरोधक लगाए हुए हैं, जिससे यहां से गुजरने वाला यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सीमा पार करने के लिए वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सीमाएं बंद होने से आसपास के दुकानदार भी संकट में हैं।