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  • Otaram Dewasi ने विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की सहायता

    Otaram Dewasi ने विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की सहायता

    Otaram Dewasi (आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी) News:

    Otaram Dewasi News: आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने आज विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित कुल 3 लाख 41 हजार 133 किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि गत पांच वर्षों में केन्द्र द्वारा एसडीआरएफ गाइडलाइन्स के तहत 10314 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

    आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री Otaram Dewasi प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को 6 माह में सहायता राशि दी जाती है। छः माह के बाद गुणावगुण के आधार पर परिक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

    इससे पहले विधायक श्री घनश्याम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित काश्‍तकारों तथा कृषि आदान-अनुदान सहायता के रूप मे वितरित राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

    आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री Otaram Dewasi ने बताया कि आपदा प्रबंधनसहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ओलावृष्टि के लिए भारत सरकार से पृथक से राशि प्राप्‍त नहीं होती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ गाईडलाइन के अनुसार वित्‍त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश अनुसार गत पॉच वर्षों में 10314.44 करोड़ रुपए राशि प्राप्‍त हुई।

    Otaram Dewasi ने सदन को बताया कि फसल खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्‍ता के आधार पर नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से काश्‍तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्‍स के प्रावधान अनुसार प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जाता है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्‍स का विवरण सदन के पटल पर रखा।

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in/


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