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  • लोकसभा चुनाव 2024:19 अप्रैल को मतदान दिवस के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं लगाए जाएंगे।

    लोकसभा चुनाव 2024:19 अप्रैल को मतदान दिवस के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं लगाए जाएंगे।

    लोकसभा चुनाव 2024

    राजस्थान सरकार
    सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर
    श्रीगंगानगर, 10 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के बाहर की तरफ विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाये।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों व दलों के उम्मीदवार मतदान के दिन चुनाव बूथ स्थापित और संचालित करते हैं, इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केन्द्रों के समूह के लिये एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा।
    मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिये ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से अधिक का तम्बू नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवार आरओ को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव देंगे। ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करेगा। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चुनाव में लगे पुलिस अधिकारियों की मांग पर उन्हें प्रस्तुत की जा सके।
    ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी सम्पति पर अतिक्रमण करके कोई बूथ नहीं खोला जायेगा, किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जायेंगे। ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जायेगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्थानीय कानून कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जायेगा।
    ऐसे बूथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिये किया जायेगा। पर्चियों को आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनैतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जायेगी, जिसने अपना वोट डाल दिया है। बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अत्यंत गंभीरता के साथ लिया जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के लिये उम्मीदवार और उनके एजेंटों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जायेगी।
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। राजनैतिक दल व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे बूथों पर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखे। अधिनियम की धारा 134 बी में यह प्रावधान है कि स्पष्ट रूप से अनुमति दिये गये लोगों को छोड़कर कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आसपड़ौस में कोई हथियार नहीं ले जायेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
    किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के पड़ौस में प्रवेश करता है, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को केवल एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में और हथियार छिपाकर मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है।
  • Second phase of 2024 Lok Sabha elections में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

    Second phase of 2024 Lok Sabha elections में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

    Second phase of 2024 Lok Sabha elections

    लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए 2633 नामांकन पत्र दाखिल किए गए

    लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 1206 उम्मीदवारों के साथ-साथ बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2633 नामांकन दाखिल किए गए थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, 2024 थी। दाखिल किए गए 2633 नामांकन पत्रों की जांच के बाद, 1428 नामांकन वैध पाए गए। सभी 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 08 अप्रैल, 2024 थी।

    दूसरे चरण में, केरल में 20 संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम 500 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, इसके बाद कर्नाटक में 14 संसदीय क्षेत्रों से 491 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। त्रिपुरा के एक संसदीय क्षेत्र से न्यूनतम 14 नामांकन प्राप्त हुए। महाराष्ट्र के 16-नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक 92 नामांकन प्राप्त हुए।

    लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

    राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीसी की संख्या प्राप्त हुए नामांकन पत्र जांच के बाद वैध उम्मीदवार नाम वापस लेने के बादचुनाव लड़ने वाले सुनिश्चित उम्मीदवार

     

    असम 5 118 62 61
    बिहार 5 146 55 50
    छत्तीसगढ 3 95 46 41
    जम्मू-कश्मीर 1 37 23 22
    कर्नाटक 14 491 300 247
    केरल 20 500 204 194
    मध्य प्रदेश 7 157 93 88
    महाराष्ट्र 8 477 299 204
    राजस्थान 13 304 191 152
    त्रिपुरा 1 14 14 9
    उत्‍तर प्रदेश 8 226 94 91
    पश्चिम बंगाल 3 68 47 47
    कुल 88 2633 1428 1206

     

    उल्‍लेखनीय है कि बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र में 15 एसी सीटों पर 19.04.2024 (चरण-1) को मतदान होगा और इस संसदीय क्षेत्र में 13 एसी सीटों पर 26.04.2024 (चरण-2) को मतदान होगा । बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें 5 अप्रैल, 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है। कुल मिलाकर, चरण-1 के लिए, 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1625 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1491 पुरुष उम्मीदवार और 134 महिला उम्मीदवार हैं।

    source: https://pib.gov.in

  • C-Vigil App आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा. संलग्न तस्वीर स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान माहौल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती है।

    C-Vigil App आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा. संलग्न तस्वीर स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान माहौल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती है।

     C-Vigil App

    C-Vigil App से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई मतदान के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल तैयार करने में कारगर

    फोटो संलग्न:डूंगरपुर, 3 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग का सी-विजिल एप का उपयोग कर आमजन लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभा सकते हैं।

    C-Vigil App के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत पर मात्रा 100 मिनट में कार्यवाही होगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अगर चुनाव में कहीं शराब या धन बांटा जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला भाषण, संपत्ति विरूपण या कोई फेक या पेड न्यूज दिखाई दे तो सी विजिल एप पर शिकायत कर सकता है।

    आमजन को सिर्फ एक फोटो, ऑडियो या वीडियो बना कर चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर अपलोड करना है। निर्वाचन विभाग तुरंत हरकत में आएगा और कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायत करें, ताकि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल मिल सके।

    इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
    C-Vigil App: आम नागरिक पेड न्यूज, हथियारों का प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रलोभन के लिए निःशुल्क उपहारों का वितरण, मतदाताओं को परिवहन साधनों से वोट डालने ले जाना, फेक न्यूज, डराना-धमकाना, सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन,

    धन वितरण, हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण एवं शराब व नशीले पदार्थ के वितरण सम्बन्धित शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के चाहने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

    यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी रख सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन स्वतः अटेच रहेगी और विवरण लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।

    ऐसे काम करता है सी-विजिल ऐप
    यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

    इंस्टॉल करने पर कैमराए लोकेशन, ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है।

    इस एप में झूठी शिकायत रोकने के लिए लाईव फोटो, वीडियो या ऑडियो भेजने की सुविधा दी गई है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए यह एप प्रभावी भूमिका निभाएगा।

    आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की करें शिकायत
    C-Vigil App कंट्रोल रूम प्रभारी सुनील कुमार डामोर ने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से सी-विजिल एप पर जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 43  शिकायतें प्राप्त हुई।

    इनमें से 21 शिकायतें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित नहीं पाई गई, जिन्हें जिला स्तर पर ही ड्रॉप करना पड़ा। वहीं, 22 शिकायतों का निस्तारण संबंधित एआरओ के स्तर पर किया गया।

    C-Vigil App: आमजन से अपील है कि सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतें ही दर्ज करें और इससे संबंधित साक्ष्य के रूप में  वीडियो, ऑडियो या फोटो लाइव लोकेशन से अटैच करें

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in/


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