Tag: Jaypur News

  • Otaram Dewasi ने विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की सहायता

    Otaram Dewasi ने विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की सहायता

    Otaram Dewasi (आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी) News:

    Otaram Dewasi News: आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने आज विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित कुल 3 लाख 41 हजार 133 किसानों को 377.52 करोड़ रूपये की कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि गत पांच वर्षों में केन्द्र द्वारा एसडीआरएफ गाइडलाइन्स के तहत 10314 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

    आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री Otaram Dewasi प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को 6 माह में सहायता राशि दी जाती है। छः माह के बाद गुणावगुण के आधार पर परिक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

    इससे पहले विधायक श्री घनश्याम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित काश्‍तकारों तथा कृषि आदान-अनुदान सहायता के रूप मे वितरित राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

    आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री Otaram Dewasi ने बताया कि आपदा प्रबंधनसहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ओलावृष्टि के लिए भारत सरकार से पृथक से राशि प्राप्‍त नहीं होती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ गाईडलाइन के अनुसार वित्‍त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश अनुसार गत पॉच वर्षों में 10314.44 करोड़ रुपए राशि प्राप्‍त हुई।

    Otaram Dewasi ने सदन को बताया कि फसल खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्‍ता के आधार पर नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से काश्‍तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्‍स के प्रावधान अनुसार प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जाता है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्‍स का विवरण सदन के पटल पर रखा।

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in/

  • Jhabar Singh Kharra: सिविल लाइन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करेंगे

    Jhabar Singh Kharra: सिविल लाइन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक पूरा करेंगे

    Jhabar Singh Kharra ( झाबर सिंह खर्रा) News:

    Jhabar Singh Kharra News: नगरीय विकास राज्य मंत्री Jhabar Singh Kharra ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सिविल लाइन्स, जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुल निर्माण का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।  

    Jhabar Singh Kharra ने बताया कि संवेदक द्वारा कार्य में ढिलाई के कारण पुल का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है। देरी के लिए संवेदक पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है।

    नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बीसलपुर पाइपलाइन तथा रेलवे द्वारा कुछ स्वीकृतियां नहीं मिलने के कारण पुल निर्माण के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा भी काम में ढिलाई बरती गयी थी, जिसपर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रथम संवेदक पर नियमानुसार शास्ति 3.32 करोड रूपये आरोपित की गई। साथ ही कार्य विड्रॉ कर संवेदक को डिबार किया गया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में विलम्‍बता के लिये द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि रूपये 32.91 लाख लगाई गई है।

          इससे पहले विधायक श्री गोपाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में नगरीय विकास राज्य मंत्री ने कहा कि सिविल लाइन्‍सजयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 10 अप्रेल 2021 से प्रारम्‍भ किया गया है। तत्‍समय उसकी प्रोजेक्‍ट लागत राशि रूपये 75.05 करोड थी। सम्‍पूर्ण प्रोजेक्‍ट पर वर्तमान तक राशि रूपये 24.70 करोड व्‍यय किया जा चुका है। वर्तमान में प्रोजेक्‍ट पूर्ण होने की अवधि 15 माह रखी गई हैजिसकी गणना द्वितीय संवेदक को जारी किये गये कार्यादेशानुसार दिनांक 12 मई 2023 से 11 अगस्‍त 2024 तक की जावेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने पर संवेदक पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है।

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in/


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jcaxzbah/hindinewslive.in/wp-includes/functions.php on line 5464