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  • Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में उप-चुनाव कार्यक्रम जारी किया

    Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में उप-चुनाव कार्यक्रम जारी किया

    पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ),Sibin C ने कहा था कि ईसीआई ने 10-डेरा बाबा नानक, 44-छब्बेवाल (एससी), 84-गिद्दरबाहा और 103-बरनाला विधानसभा क्षेत्रों से उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।

    सीईओ Sibin C ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर (शुक्रवार) है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार) को होगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर, 2024 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान का दिन 13 नवंबर (बुधवार) को निर्धारित है, मतों की गिनती 23 नवंबर, 2024 (शनिवार) के लिए निर्धारित है। चुनाव पूरा होने की तारीख 25 नवंबर, 2024 (मोनाडी) है। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

    सिबिन सी ने कहा कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 18.10.2024 से 25.10.2024 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी अधिसूचित दिन पर सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में भरे जाने हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास रिक्त प्रपत्र उपलब्ध हैं। टाइप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वे निर्धारित प्रारूप में हों।

    उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (विधानसभा) सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और इस बिंदु पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की प्रासंगिक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

    सिबिन सी ने आगे कहा कि 19 अक्टूबर, 2024 को तीसरा शनिवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर, 2024 को रविवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश है, इसलिए उस दिन रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनाव की घोषणा की तिथि यानी 15 अक्टूबर, 2024 से संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Rajasthan Assembly by-elections-2024, मतदान 13 नवम्बर को होगा, मतगणना 23 नवम्बर को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता की

    Rajasthan Assembly by-elections-2024, मतदान 13 नवम्बर को होगा, मतगणना 23 नवम्बर को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता की

    Rajasthan Assembly by-elections में 7 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा।

    Rajasthan Assembly by-elections में 7 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवम्बर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर मतगणना महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभाओं के लिए मतगणना के साथ ही 23 नवम्बर को होगी। राज्य में झुंझुनूं, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खींवसर (नागौर), सलूम्बर (उदयपुर) और चौरासी (डूंगरपुर) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस बारे में  मंगलवार को राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ  सचिवालय में बैठक कर उन्हें  विधानसभा उपचुनाव-2024 के कार्यक्रम तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी । निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिलों में आचार संहिता लागू हो गयी है। आचार संहिता दौसा और डूंगरपुर में सम्पूर्ण जिले में तथा अलवर, झुंझुनू, टोंक, नागौर और सलूम्बर के नवीन पुनर्गठित राजस्व जिलों में लागू रहेगी। उप चुनाव के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और उसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जो 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी एवं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
    श्री महाजन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, टीवी चैनल्स, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण  कम से कम तीन बार प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट को यह निर्देश दिया जाए कि वे मतदान के दिन सुबह मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व ईवीएम मशीन पर मॉक पोल के लिए आवश्यक रूप से मौजूद रहें।

    7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19.36 लाख मतदाता

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे,  7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
    श्री महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्मिकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निस्तारण हेतु सी-विजिल एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा सहित  स्वीप गतिविधियों, मतदाता सूचियों के अपडेशन, चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग पर विस्तार से जानकारी दी।  उन्होंने मतदाता जागरूकता तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में मीडिया की प्रभावी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होकर निष्पक्ष, भयमुक्त और धनबल के प्रभाव से रहित चुनाव संपन्न कराने में सहयोग का आह्वान किया।

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