CM Nitish Kumar को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका,पलटा 9 साल पुराना फैसला:
CM Nitish Kumar और उनकी सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने CM Nitish Kumar सरकार के 9 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया. यह घटना 2015 में हुई थी जब CM Nitish Kumar सरकार ने तांती-तंतवा जाति को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किया था। अब मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य सरकार को नाम सूची में किसी भी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ संसद को है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CM Nitish Kumar का फैसला संविधान का उल्लंघन है. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है. संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राज्य सरकार को अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी यह संकल्प अवैध है और इसे रद्द कर दिया गया है.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट की निंदा की क्योंकि हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अनुसूचित जाति की सूची में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद को है और राज्य सरकार इस सूची से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती.