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  • CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma का व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ संवाद, राइजिंग राजस्थान समिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं

    CM Bhajanlal Sharma: स्थानीय उद्यमी, प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर लाए निवेश

    CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के संबंध में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए ये संगठन अपनी शाखाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करें और उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करें।

    वोकल फॉर लोकल पर विशेष फोकस

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फोर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही ‘एक जिला, एक उत्पाद नीति’ भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2024 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही, राज्य सरकार उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति पर कार्य कर रही है, जिनमें निवेश को सुगम एवं सुलभ बनाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के क्रम में अब तक 18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारेगी।

    उद्योगों को मिलेगी पर्याप्त बिजली-पानी

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 10 महीने के कार्यकाल में एक रोडमैप के तहत बिजली एवं पानी के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिससे हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बल्कि बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौता कर हमने प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिजली और पानी की उपलब्धता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इसी से प्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर निरंतर गतिमान होगा।

    राइजिंग राजस्थान के लिए व्यापारिक संगठन करेंगे सक्रिय रूप से कार्य- उद्यमी

    बैठक में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए व्यापारिक संगठनों की देशभर में फैली शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खनन, आवासन, हस्तशिल्प, मार्बल, अक्षय ऊर्जा, टैक्सटाइल्स, इलेक्ट्रोनिक, जेम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से संबंधित पर अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। क्रेडाई के चेयरमैन श्री गोपाल गुप्ता एवं संरक्षक श्री अनुराग शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, फोर्टी के कार्यकारी निदेशक श्री अरूण अग्रवाल, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन श्री आई सी अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आरएमसी जेम्स श्री निर्मल बरड़िया, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री श्याम अग्रवाल सहित प्रमुख उद्योगपति बैठक में उपस्थित थे।
    इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  • मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय

    Bhajan Lal Sharma: अप्रधान खनिज लीज धारकों को राज्य सरकार की बड़ी राहत, लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को मिलेंगे

    राज्य सरकार ने प्रदेश के अप्रधान खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत देते हुए लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री व खान मंत्री Bhajan Lal Sharma ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का यह बड़ा निर्णय किया है। इससे अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग—अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के हजारों अप्रधान खनिज लीज धारक लाभान्वित होंगे साथ ही, समय व धन की बचत भी होगी।
    मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। इससे पहले एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी की बिड राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ सकेगी।
    प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अब तक अप्रधान खनिज लीजों की अवधि बढ़ाने के लिए मिनरल के अनुसार राज्य सरकार, निदेशक माइंस, अतिरिक्त निदेशक माइंस एवं अधीक्षण खनिज अभियंता स्तर पर आवेदन करना होता था। राज्य सरकार के सरलीकरण के निर्णय से अब संबंधित खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा और उसी स्तर पर लीज अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरलीकरण की दिशा में यह राज्य सरकार का बड़ा और क्रांतिकारी कदम है।
    श्री रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्विति में पिछले दिनों ही अधिसूचना जारी कर एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी के लिए बिड सिक्योरिटी की राशि दस लाख रुपये से कम कर दो लाख रुपये करने से एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में स्थानीय और अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे।
    प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि इसी तरह से माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी और लाइसेंसधारकों की क्वारी लाइसेंस अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान कर दी गई है। एक साल से अधिक की अवधि बढ़ाने पर पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट होगी। इसमें पहली किश्त आवेदन के साथ व उसके बाद सालाना किश्त जमा करानी होगी। इसी तरह से पांच से दस साल लीज अवधि बढ़ाने पर तीन किश्तों व दो से पांच साल की अवधि के लिए प्रीमियम राशि दो किश्तों में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि इससे अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
     गौरतलब है कि अप्रधान खनिजों में मेसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सेंड आदि माइनर मिनरल आते हैं।

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