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  • Madhya Pradesh में 29 IAS अफसरों के तबादले, संदीप केरकेट्टा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर देखें लिस्‍ट

    Madhya Pradesh में 29 IAS अफसरों के तबादले, संदीप केरकेट्टा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर देखें लिस्‍ट

    Madhya Pradesh

    सोमवार को Madhya Pradesh सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 29 अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अमित तोमर और 2018 बैच के संदीप केरकट्टा को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग में कार्मिक अपर सचिव बनाया गया है । बहुत से जिलों में जिला पंचायत सीईओ और सहायक कलेक्‍टर को स्थानांतरित किया गया है।

    2009 बैच के आईएएस अधिकारी अमित तोमर को कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग में कार्मिक अपर सचिव नियुक्त किया गया है।
    2011 बैच की सरिता बाला ओम प्रजापति को जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी में संचालक बनाया गया।
    2014 बैच की जमुना भिड़े को मध्य प्रदेश शासन के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
    2016 बैच के सिद्धार्थ जैन को भोपाल का कलेक्टर बनाया गया है।
    2016 बैच के राजेश कुमार जैन को जिला पंचायत मंदसौर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।
    2017 बैच का रोहित सिसोनिया इंदौर नगर निगम का आयुक्त बन गया है।
    2017 बैच के कुमार सत्यम अब ग्वालियर में कलेक्टर हैं।
    2018 बैच का अभिषेक चौधरी जिला पंचायत धार का सीईओ बन गया है।
    2018 बैच की ज्योति शर्मा को इंदौर में कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
    2018 बैच के संदीप केरकट्टा को मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
    2019 बैच के डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा ने जिला पंचायत खंडवा का सीईओ पदभार ग्रहण किया है।
    2020 बैच के हिमांशु जैन को जिला पंचायत शिवपुरी का सीईओ नियुक्त किया गया है।
    2020 बैच के अभिषेक सराफ को जिला पंचायत बालाघाट का सीईओ नियुक्त किया गया है।
    2020 बैच के अनिल कुमार राठौर को जिला पंचायत डिंडोरी का सीईओ नियुक्त किया गया है।
    2020 बैच के अंशुमन राज सीईओ सीधी हैं।
    2020 बैच के प्रखर सिंह जिला पंचायत अलीराजपुर में सीईओ पद पर नियुक्त किए गए हैं।
    2020 बैच का विवेक के. वी. सागर जिला पंचायत का सीईओ बन गया है।
    2020 बैच के पूर्व कुमार सीईओ जिला पंचायत छिंदवाड़ा,
    2020 बैच की श्रीमती आर अंजलि जिला पंचायत शहडोल की मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगी।

    एक अतिरिक्त ट्रांसफर सूची के मुताबिक

    2021 बैच का अर्थ जैन एसडीएम जोबट अलीराजपुर है।
    2021 बैच की अनिशा श्रीवास्तव पिपरिया, नर्मदापुरम जिले में एसडीएम पद पर नियुक्त हुई हैं।
    2022 बैच के ऐश्वर्य वर्मा डिंडोरी को शाहपुरा जिले का एसडीएम बनाया गया है।
    2022 बैच का रवि कुमार सिहाग एसडीएम लखनादौन, जिला सिवनी है।
    श्री आशीष एसडीएम, सेंधवा जिला बड़वानी, 2022 बैच के हैं।
    2022 बैच के कार्तिकेय जायसवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अवर सचिव
    2022 बैच के विशाल धाकड़ वन विभाग में अवर सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
    सोनाली देव एसडीएम बिछिया जिला मंडला 2022 बैच का है।
    2022 बैच के अर्पित गुप्ता एसडीएम बैहर, बालाघाट जिला हैं।
    2022 बैच की तनुश्री मीणा को एसडीएम पेटलावद, झाबुआ भेजा गया है।

  • MP News: 1 जून से RTO के नए नियम होंगे लागू , उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा

    MP News: 1 जून से RTO के नए नियम होंगे लागू , उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा

    MP News:

    MP में सरकार के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नए नियम बनाकर ड्राइवरों से ठीक से गाड़ी चलाने और सावधानी बरतने को कहा है। कम उम्र में गाड़ी चलाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। हालाँकि, यदि आप तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवरों को कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। इन नियमों के लागू होने से उनका ध्यान आकर्षित होगा. यह नियम 1 जून से पूरे MP में लागू हो जाएगा. उल्लंघन करने वालों को कठोरतम दंड दिया जाएगा। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इन नियमों का मुख्य लक्ष्य लोगों की सुरक्षा है.

    गाड़ी चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान…

    * 1 जून से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा।
    *  गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है नहीं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
    अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा (यानी नाबालिग) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा।      इसके अलावा, मालिक का ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
    और तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर भी सख्ती से नकेल कसेगी। अगर कोई चालक तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

    वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है

    सड़क हादसों को देखते हुए RTO ने ये नियम लागू करने का फैसला किया है. कम उम्र के ड्राइवरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए MP सरकार के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा वाहन पंजीकरण कराने वाले का ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. 16 वर्ष से अधिक आयु के लोग 50cc मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर नवीनीकरण अवश्य कराएं।


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