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  • Arvind Kejriwal की जमानत पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया, फिर अचानक सन्नाटा छा गया

    Arvind Kejriwal की जमानत पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया, फिर अचानक सन्नाटा छा गया

     Arvind Kejriwal के जमानत पर समर्थकों ने मनाना शुरू कर दिया जश्न, तभी अचानक से पसर गया सन्नाटा:

     Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों से जेल में बंद Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत दे दी. आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता फैसले का इंतजार कर रहे थे. पार्टी नेता एक दूसरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी ले रहे थे. फिर सुबह करीब 10:50 बजे खबर आई कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED मामले में जमानत मिल गई है. खबर सामने आते ही फैंस जश्न मनाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक शांति हो गई.

    यह खबर आने के बाद कि Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, समर्थकों ने अपने टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। AAP कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे थे. फिर अचानक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत जरूर मिल गई है लेकिन वह अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे.

    जश्न जल्द ही बदल गया गम में 

    समर्थकों को बताया गया कि CBI ने Arvind Kejriwal के खिलाफ शराब घोटाले का मामला भी दर्ज किया है। इसलिए उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. कोर्ट में मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी. लिहाजा, अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा होने के लिए 18-19 जुलाई तक इंतजार करना होगा. लेकिन, निश्चित रूप से, CBI मामलों की तुलना में ED मामलों में अंतरिम जमानत पाना अधिक कठिन है। तो निराश मत होइए, अब अरविंद केजरीवाल जेल से जरूर रिहा होंगे.

    आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि आपको 2 जून को वापस जेल जाना होगा. चुनाव प्रचार के बाद केजरीवाल 2 जून को फिर तिहाड़ पहुंचे. लेकिन इस बार जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया.

    आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 मई को मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का भी नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था.


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