Tag: चुनाव आयोग

  • “Amit Shah: हिमंता सरमा और शिवराज चौहान को झारखंड में सांप्रदायिक तनाव न भड़काने की सलाह दें”.झारखंड सरकार की चुनाव आयोग से अपील में कहा गया है 

    “Amit Shah: हिमंता सरमा और शिवराज चौहान को झारखंड में सांप्रदायिक तनाव न भड़काने की सलाह दें”.झारखंड सरकार की चुनाव आयोग से अपील में कहा गया है 

    Amit Shah

    Amit Shah: आरोप लगाया गया है कि न केवल राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ‘पूरे प्रशासन को पंगु और अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है राज्य प्रशासन और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं

    झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा नेताओं हिमंता बिस्वा सरमा और शिवराज सिंह चौहान को निर्देश दे कि वे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके राज्य में सांप्रदायिक हिंसा ‘भड़काने’ से बचें. ‘संकीर्ण राजनीतिक लाभ’।

    भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक पत्र में झारखंड सरकार ने शाह को यह सलाह देने का भी आग्रह किया है कि राजनीतिक लाभ के लिए सीएम पद और ऑफिसियल मशीनरी का दुरुपयोग रोका जाए. इसके अलावा सरकारी खजाने का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए न हो.

    पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को डराने का आरोप

    झारखंड के कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में भाजपा पर ‘प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को डराने’ का प्रयास किया है, ताकि वे न्यायोचित और विधिसम्मत निवारक एवं दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकें। उनका कहना था कि भाजपा ‘धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करके एवं सांप्रदायिक अशांति पैदा करके क्षेत्र में सांप्रदायिक अशांति एवं तनाव पैदा करने’ की कोशिश कर रही है।

    पत्र में निर्वाचन आयोग से भी कहा गया है कि वह “निष्पक्षता सुनिश्चित करने, दोनों पक्षों को अवसर देने तथा आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में झारखंड में तैनात सरकारी अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले विस्तृत जांच करने”।

    पत्र ने लोकसभा चुनावों के दौरान अधिकारियों को उनकी चुनाव ड्यूटी से हटाने के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि “झारखंड राज्य की नौकरशाही एवं पुलिस पर इस व्यवस्थित एवं सुनियोजित हमले ने झारखंड की नौकरशाही एवं पुलिस विभाग के रैंक एवं फाइल में व्यापक भय एवं मनोबल की भावना पैदा कर दी है।’ये भाजपा के राज्य में सत्ता में आने की स्थिति में अधिकारियों को गलत तरीके से काम पर लगाने के लिए बेबुनियाद प्रयास हैं.’

    इसमें आरोप लगाया गया है कि न केवल राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ‘पूरे प्रशासन को पंगु और अपंग बनाने’ की भी कोशिश की जा रही है और ‘उन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई’ की मांग की गई है जो कीचड़ उछालने में लगे हैं। प्रशासन और राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

  • लोकसभा आम चुनाव 2024: राज्य में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

    लोकसभा आम चुनाव 2024: राज्य में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

    अलवर 19 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से लेकर 1 जून  की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रोनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है ।

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in

  • 2024 का चुनाव:  सुनीता केजरीवाल भाग्यशाली हैं कि आप के गुजरात चुनाव अभियान में भगवंत मान के साथ शामिल होगी।भाजपा की 12वीं सूची जारी

    2024 का चुनाव: सुनीता केजरीवाल भाग्यशाली हैं कि आप के गुजरात चुनाव अभियान में भगवंत मान के साथ शामिल होगी।भाजपा की 12वीं सूची जारी

    2024 का चुनाव: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव अभियान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शामिल हो सकती हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में जेल में हैं।

    भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की अपनी 12वीं सूची जारी की, जिसमें पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास बॉबी को मैदान में उतारा गया है।

    आप ने पंजाब के लिए चार और लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें जालंधर भी शामिल है, जहां उन्हें सुशील कुमार रिंकू को मैदान में उतारा है।

    लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की मतदान प्रक्रिया के लिए तीन दिन शेष रहते हुए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बाद मंगलवार को बिहार के गया में एक रैली को संबोधित किया।

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।

    वह राज्य के कृष्णागिरी और तिरुवन्नमलाई में एक रोड शो भी करेंगे।

    तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।

  • लोकसभा चुनाव 2024:19 अप्रैल को मतदान दिवस के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं लगाए जाएंगे।

    लोकसभा चुनाव 2024:19 अप्रैल को मतदान दिवस के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं लगाए जाएंगे।

    लोकसभा चुनाव 2024

    राजस्थान सरकार
    सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर
    श्रीगंगानगर, 10 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के बाहर की तरफ विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाये।
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों व दलों के उम्मीदवार मतदान के दिन चुनाव बूथ स्थापित और संचालित करते हैं, इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केन्द्रों के समूह के लिये एक उम्मीदवार का एक बूथ स्थापित होगा।
    मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचने के लिये ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से अधिक का तम्बू नहीं होना चाहिए। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवार आरओ को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव देंगे। ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करेगा। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चुनाव में लगे पुलिस अधिकारियों की मांग पर उन्हें प्रस्तुत की जा सके।
    ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी सम्पति पर अतिक्रमण करके कोई बूथ नहीं खोला जायेगा, किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में बूथ नहीं खोले जायेंगे। ऐसा कोई भी बूथ शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जायेगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है। उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्थानीय कानून कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जायेगा।
    ऐसे बूथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एक मात्र उद्देश्य के लिये किया जायेगा। पर्चियों को आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनैतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जायेगी, जिसने अपना वोट डाल दिया है। बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अत्यंत गंभीरता के साथ लिया जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के लिये उम्मीदवार और उनके एजेंटों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जायेगी।
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ौस में 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। राजनैतिक दल व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे बूथों पर अपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखे। अधिनियम की धारा 134 बी में यह प्रावधान है कि स्पष्ट रूप से अनुमति दिये गये लोगों को छोड़कर कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आसपड़ौस में कोई हथियार नहीं ले जायेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।
    किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के पड़ौस में प्रवेश करता है, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को केवल एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में और हथियार छिपाकर मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है।
  • Lok Sabha General Election 2024: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और हेट स्पीच वाली पोस्ट  पर होगी कानूनी कार्रवाई। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी है.

    Lok Sabha General Election 2024: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और हेट स्पीच वाली पोस्ट पर होगी कानूनी कार्रवाई। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी है.

    Lok Sabha General Election 2024

    Lok Sabha General Election 2024: सोशल मीडिया पर भ्रामक और हेट स्पीच वाली पोस्ट पर होगी कानूनी कार्रवाई चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर पैनी नजर
    डूंगरपुर, 4 अप्रैल।

    जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के क्रम में सोशल मीडिया सेल और पुलिस विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी पोस्ट और वीडियो पर नजर रखी जा रही है।

    Lok Sabha General Election 2024: : फेक न्यूज एवं हेट स्पीच की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर ईवीएम, कानून-व्यवस्था, मतदाता सूची एवं मतदान सहित चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी सूचनाओं पर भी पैनी नजर रखी जा रही है।

    सभी इलेक्ट्रॉनिक, सोशल एवं प्रिंट मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति, पुलिस विभाग की साइबर सेल और आसूचना अधिकारियों के माध्यम से लगातार विश्लेषण किया जा रहा है।

    थाना स्तर तक मॉनिटरिंग के लिए जिले में पुलिस अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। फेक न्यूज और भ्रामक वीडियो तथा पोस्ट से संबंधित प्रकरणों में भारतीय दंड संहिता और न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

    फेक न्यूज, पेड न्यूज, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, हेट स्पीच आदि के मामलों की शिकायत के लिए जिला स्तर पर एकीकृत कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 02964-230003, 294214 पर संपर्क कर सकते हैं।

    SOURCE: https://dipr.rajasthan.gov.in/

  • C-Vigil App आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा. संलग्न तस्वीर स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान माहौल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती है।

    C-Vigil App आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा. संलग्न तस्वीर स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान माहौल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती है।

     C-Vigil App

    C-Vigil App से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई मतदान के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल तैयार करने में कारगर

    फोटो संलग्न:डूंगरपुर, 3 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग का सी-विजिल एप का उपयोग कर आमजन लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभा सकते हैं।

    C-Vigil App के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत पर मात्रा 100 मिनट में कार्यवाही होगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अगर चुनाव में कहीं शराब या धन बांटा जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला भाषण, संपत्ति विरूपण या कोई फेक या पेड न्यूज दिखाई दे तो सी विजिल एप पर शिकायत कर सकता है।

    आमजन को सिर्फ एक फोटो, ऑडियो या वीडियो बना कर चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर अपलोड करना है। निर्वाचन विभाग तुरंत हरकत में आएगा और कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायत करें, ताकि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल मिल सके।

    इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
    C-Vigil App: आम नागरिक पेड न्यूज, हथियारों का प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रलोभन के लिए निःशुल्क उपहारों का वितरण, मतदाताओं को परिवहन साधनों से वोट डालने ले जाना, फेक न्यूज, डराना-धमकाना, सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन,

    धन वितरण, हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण एवं शराब व नशीले पदार्थ के वितरण सम्बन्धित शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के चाहने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

    यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी रख सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन स्वतः अटेच रहेगी और विवरण लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।

    ऐसे काम करता है सी-विजिल ऐप
    यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

    इंस्टॉल करने पर कैमराए लोकेशन, ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है।

    इस एप में झूठी शिकायत रोकने के लिए लाईव फोटो, वीडियो या ऑडियो भेजने की सुविधा दी गई है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए यह एप प्रभावी भूमिका निभाएगा।

    आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की करें शिकायत
    C-Vigil App कंट्रोल रूम प्रभारी सुनील कुमार डामोर ने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से सी-विजिल एप पर जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 43  शिकायतें प्राप्त हुई।

    इनमें से 21 शिकायतें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित नहीं पाई गई, जिन्हें जिला स्तर पर ही ड्रॉप करना पड़ा। वहीं, 22 शिकायतों का निस्तारण संबंधित एआरओ के स्तर पर किया गया।

    C-Vigil App: आमजन से अपील है कि सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतें ही दर्ज करें और इससे संबंधित साक्ष्य के रूप में  वीडियो, ऑडियो या फोटो लाइव लोकेशन से अटैच करें

    source: https://dipr.rajasthan.gov.in/

  • Polling places पर अत्यधिक गर्मी से खुद को बचाने के लिए उचित सावधानियां बरतें।

    Polling places पर अत्यधिक गर्मी से खुद को बचाने के लिए उचित सावधानियां बरतें।

    Polling places

    Polling places: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी Polling places में तेज गर्मी (लू) से बचाव के समुचित प्रबंध करें।

    उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों व बेंच की व्यवस्था भी करें।

    श्री राजन ने मतदान केंद्र में मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए शेड लगाने के निर्देश दिये हैं।

    उन्होंने कहा है कि हर मतदान केंद्र में मेडिकल किट भी अवश्य रखें। इस मेडिकल किट में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर ग्रीष्मकाल में उपयोगी सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध करायें।

    सभी मतदान दलों के पास ओआरएस पैकेट और तेज गर्मी से बचाव के लिए ‘क्या करें, क्या नहीं करें’ का पर्चा भी होना चाहिए।

    साथ ही सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी में सभी जरूरी दवाइयों के साथ—साथ समुचित संख्या में पैरा-मेडिकल स्टॉफ भी तैनात रहे।

    source: https://www.mpinfo.org/


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