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  •  Abhishek Manu Singhvi ने राज खोला, CM अरविंद केजरीवाल इन फाइलों पर करेंगे साइन,  झूम उठी AAP लीडरशिप

     Abhishek Manu Singhvi ने राज खोला, CM अरविंद केजरीवाल इन फाइलों पर करेंगे साइन,  झूम उठी AAP लीडरशिप

     Abhishek Manu Singhvi

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कई शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इनमें एक शर्त यह भी है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे और किसी फाइल पर  साइन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता  Abhishek Manu Singhvi ने कहा कि राष्ट्रपति शासन या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था इस स्थिति को बदल नहीं सकती। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सिंघवी ने  दावा किया कि AAP प्रमुख शराब नीति मामले से जुड़ी फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

    Abhishek Manu Singhvi ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उचित रिहाई दी। सिंघवी ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एकमत थे कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुरक्षित गिरफ्तारी बताया है। जो ED के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुआ था। शुक्रवार को उन्होंने फिर से कहा कि सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी।

    सभी दस्तावेजों पर केजरीवाल का हस्ताक्षर करने के हकदार

    सिंघवी ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अवैध होने पर जजों की असहमति के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इसमें कई बारीकियां हैं जिन पर विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में कोई बड़ी पीठ नहीं होगी। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई गई है। उनका कहना था कि यह कहना बेबुनियाद था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता। वह इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हैं।

    आधा मुख्यमंत्री  नहीं होता

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल के पास जाने वाली किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। संवैधानिक कानून, व्यवहार, असली, सार्वजनिक जीवन में आधा या चौथाई मुख्यमंत्री नहीं होता। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदल नहीं सकती।

  • Arvind Kejriwal की जमानत पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया, फिर अचानक सन्नाटा छा गया

    Arvind Kejriwal की जमानत पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया, फिर अचानक सन्नाटा छा गया

     Arvind Kejriwal के जमानत पर समर्थकों ने मनाना शुरू कर दिया जश्न, तभी अचानक से पसर गया सन्नाटा:

     Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों से जेल में बंद Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत दे दी. आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता फैसले का इंतजार कर रहे थे. पार्टी नेता एक दूसरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी ले रहे थे. फिर सुबह करीब 10:50 बजे खबर आई कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED मामले में जमानत मिल गई है. खबर सामने आते ही फैंस जश्न मनाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक शांति हो गई.

    यह खबर आने के बाद कि Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, समर्थकों ने अपने टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। AAP कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे थे. फिर अचानक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत जरूर मिल गई है लेकिन वह अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे.

    जश्न जल्द ही बदल गया गम में 

    समर्थकों को बताया गया कि CBI ने Arvind Kejriwal के खिलाफ शराब घोटाले का मामला भी दर्ज किया है। इसलिए उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. कोर्ट में मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी. लिहाजा, अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा होने के लिए 18-19 जुलाई तक इंतजार करना होगा. लेकिन, निश्चित रूप से, CBI मामलों की तुलना में ED मामलों में अंतरिम जमानत पाना अधिक कठिन है। तो निराश मत होइए, अब अरविंद केजरीवाल जेल से जरूर रिहा होंगे.

    आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि आपको 2 जून को वापस जेल जाना होगा. चुनाव प्रचार के बाद केजरीवाल 2 जून को फिर तिहाड़ पहुंचे. लेकिन इस बार जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया.

    आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 मई को मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का भी नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था.

  • Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

    Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

    Arvind Kejriwal Latest Update:

    Arvind Kejriwal फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब आबकारी पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कस दिया है. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा, वह आज बुधवार को पूरा कर दिया. जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. सिंघवी ने मंगलवार को हाई कोर्ट को मामले की जानकारी दी थी.

    दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। Arvind Kejriwal ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अरविंद केजवाल की ओर से एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका में ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने की अनुमति दी और उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

    सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा

    Arvind Kejriwal जल्द ही आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे, उनके वकील सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने जीएसटी नीति “घोटाले” से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जवाब है तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है.

    अरविन्द केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया

    अपनी गिरफ्तारी के अलावा, अरविंद केजरीवाल ने 26 जून और 29 जून के निचली अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसके अनुसार उन्हें क्रमशः तीन दिन के लिए CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

    सिंघवी ने क्या तर्क दिया

    Arvind Kejriwal का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि CBI ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की और जांच एजेंसी ने उन्हें अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने कहा, “अप्रैल 2023 से उन्हें न तो बुलाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में (ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में) अपनी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए। ऐसे में उसे तुरंत गिरफ्तार करना संभव नहीं था.

  • CM Kejriwal जेल से रिहा तो हो गए लेकिन,नहीं कर पायेंगे ये 4 कम,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्त

    CM Kejriwal जेल से रिहा तो हो गए लेकिन,नहीं कर पायेंगे ये 4 कम,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्त

    CM Kejriwal 1 जून 2024 तक जेल से बाहर रहकर चुनाव प्रचार अभियान मेंले सकेंगे हिस्‍सा |

    अक्षय तृतीया CM Kejriwal और आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं के लिए एक शुभ दिन था, जिन्हें दिल्ली में कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी आधार पर CM Kejriwal को अंतरिम जमानत दे दी| CM अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए और पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर पाबंदियां भी लगाईं| अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा|

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से CM Kejriwal की आम आदमी पार्टी (आप) को काफी राहत मिली है, जो अपने शीर्ष नेता की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थी. हालांकि, कोर्ट ने उनके मुख्‍यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर अन्‍य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन उन्‍हें करना होगा. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल तब से ही न्‍यायिक हिरासत में जेल में बंद थे. अब उन्‍हें अंतरिम जमानत मिली है. उनसे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

    CM केजरीवाल नहीं कर सकते ये 4 काम 

    जमानत मिलने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना काम नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगायीं. हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे. सीएम केजरीवाल को सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी. अरविंद केजरीवाल सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर पाएंगे. हालांकि, अगर उपराज्यपाल को लगता है कि हर फाइल पर CM का हस्ताक्षर अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल हस्ताक्षर कर सकते हैं. साथ ही दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रद्द करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी अरविंद केजरीवाल गवाहों से बात नहीं कर पाएंगे. इस प्रकार, अस्थायी जमानत के दौरान सीएम केजरीवाल पर चार प्रमुख प्रतिबंध रहेंगी|

    हनुमान जी का आशीर्वाद

    तिहाड़ जेल से अपनी रिहाई के बाद, CM Kejriwal, जो अक्सर भगवान हनुमान की पूजा करते थे, ने कहा कि जेल से उनकी रिहाई उनका आशीर्वाद था। जैसे ही केजरीवाल तिहाड़ जेल के चौथे गेट से बाहर निकले, आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी कार के सनरूफ से केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नारे के साथ संबोधित किया: “जेल के ताले टूटे, केजरीवाल आज़ाद हुए।” उन्होंने कहा कि वह शनिवार सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और दोपहर एक बजे आप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दूसरी ओर, भारतीय गुट के सहयोगी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश थे।

  • CM Kejriwal लेंगे 51 दिन बाद खुली हवा में सांस,पत्‍नी सुनीता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पहुंच रहे तिहाड़

    CM Kejriwal लेंगे 51 दिन बाद खुली हवा में सांस,पत्‍नी सुनीता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पहुंच रहे तिहाड़

    CM अरविंद केजरीवाल के जल्द ही तिहाड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद । 51 दिन बाद लेंगे खुली हवा में सांस|

    CM अरविंद केजरीवाल को कानून प्रवर्तन एजेंसी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जाहिर तौर पर, दिल्ली की शराब नीति 2022 के गोवा चुनावों के वित्तपोषण के लिए बनाई गई थी, जिससे दक्षिण भारतीय उद्योगपतियों को फायदा होगा।बदले में उन्‍होंने आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपये की मदद गोवा चुनाव में की|

    CM अरविंद केजरीवाल के जल्द ही तिहाड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद निचली अदालत ने अंतरिम जमानत का दस्तावेज तैयार कर तिहाड़ जेल भेज दिया| CM किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं| इस बीच CM की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अपने पति के साथ तिहाड़ जेल में दाखिल हो गई हैं| जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए| तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद, सांसद और सांसद भी एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं|

    आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने सभी कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल के पास इकट्ठा होने का आदेश दिया. जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल सीएम आवास लौट आईं, लेकिन आज उनकी रिहाई की खबर आने के बाद वह अपने पति को लेने फिर से तिहाड़ जेल चली गईं।


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