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  •  Abhishek Manu Singhvi ने राज खोला, CM अरविंद केजरीवाल इन फाइलों पर करेंगे साइन,  झूम उठी AAP लीडरशिप

     Abhishek Manu Singhvi ने राज खोला, CM अरविंद केजरीवाल इन फाइलों पर करेंगे साइन,  झूम उठी AAP लीडरशिप

     Abhishek Manu Singhvi

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कई शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इनमें एक शर्त यह भी है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे और किसी फाइल पर  साइन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता  Abhishek Manu Singhvi ने कहा कि राष्ट्रपति शासन या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था इस स्थिति को बदल नहीं सकती। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सिंघवी ने  दावा किया कि AAP प्रमुख शराब नीति मामले से जुड़ी फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

    Abhishek Manu Singhvi ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उचित रिहाई दी। सिंघवी ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एकमत थे कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुरक्षित गिरफ्तारी बताया है। जो ED के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुआ था। शुक्रवार को उन्होंने फिर से कहा कि सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी।

    सभी दस्तावेजों पर केजरीवाल का हस्ताक्षर करने के हकदार

    सिंघवी ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अवैध होने पर जजों की असहमति के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इसमें कई बारीकियां हैं जिन पर विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में कोई बड़ी पीठ नहीं होगी। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई गई है। उनका कहना था कि यह कहना बेबुनियाद था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता। वह इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हैं।

    आधा मुख्यमंत्री  नहीं होता

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल के पास जाने वाली किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। संवैधानिक कानून, व्यवहार, असली, सार्वजनिक जीवन में आधा या चौथाई मुख्यमंत्री नहीं होता। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदल नहीं सकती।

  • Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

    Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

    Arvind Kejriwal Latest Update:

    Arvind Kejriwal फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब आबकारी पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कस दिया है. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा, वह आज बुधवार को पूरा कर दिया. जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. सिंघवी ने मंगलवार को हाई कोर्ट को मामले की जानकारी दी थी.

    दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। Arvind Kejriwal ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अरविंद केजवाल की ओर से एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका में ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने की अनुमति दी और उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

    सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा

    Arvind Kejriwal जल्द ही आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे, उनके वकील सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने जीएसटी नीति “घोटाले” से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जवाब है तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है.

    अरविन्द केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया

    अपनी गिरफ्तारी के अलावा, अरविंद केजरीवाल ने 26 जून और 29 जून के निचली अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसके अनुसार उन्हें क्रमशः तीन दिन के लिए CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

    सिंघवी ने क्या तर्क दिया

    Arvind Kejriwal का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि CBI ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की और जांच एजेंसी ने उन्हें अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने कहा, “अप्रैल 2023 से उन्हें न तो बुलाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में (ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में) अपनी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए। ऐसे में उसे तुरंत गिरफ्तार करना संभव नहीं था.


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