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Supreme Court ने UP सरकार को क्यों फटकार लगाई? मनोरंजन के लिए हमारे आदेश नहीं होते..।

Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) Latest Update:

Supreme Court ने यौन उत्पीड़न मामलों में नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर UP सरकार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। Supreme Court ने बुधवार को कहा कि कोर्ट ने कोई आतिथ्य आदेश पारित नहीं किया. न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामलों में पीड़ितों से पूछताछ करने के लिए अभियोजन पक्ष को एक सप्ताह का समय दिया।

Court की चेतावनी

जज ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इसे तय समय में पूरा नहीं किया गया तो गृह सचिव को तलब किया जाएगा. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, “हमारे आदेश अनिवार्य हैं और उनका अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। हम मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।”

सरकारी वकील आदेश को गंभीरता से नहीं लेते

Supreme Court एक लड़की से रेप के आरोपी शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है. एक नाराज न्यायाधीश ने कहा: “हम ऐसा हर दिन होते देखते हैं… सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके गृह सचिव को बुलाएंगे।” ऐसा होने के लिए हम दोषी हैं…यह हमारी गलती है।’

ये रवैया वाकई लापरवाही भरा है

न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी वकील का रवैया बेहद लापरवाही भरा था। अदालत ने कहा कि चूंकि यह एक अनिवार्य आदेश है, इसलिए अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए. पीठ ने प्रसाद से कहा, ”अदालत में बहुत सावधान रहें.” अब हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा. उचित विस्तार अनुरोध प्रस्तुत करना आपकी जिम्मेदारी है।

16 साल की एक लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला खोला गया है। उन्होंने पिछले साल 30 नवंबर को जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह महीने की अवधि में एक नाबालिग का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 19 सितंबर, 2023 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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